CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court : आंधी में पेड़ गिरने से मौत भी प्राकृतिक आपदा, हाईकोर्ट ने परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का आदेश

High Court : आंधी में पेड़ गिरने से मौत भी प्राकृतिक आपदा, हाईकोर्ट ने परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का आदेश

By Newsdesk Admin
10/07/2026
Share
High Court on Kramonnati Pay Scale
High Court on Kramonnati Pay Scale

सीजी भास्कर, 10 जुलाई :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (High Court) ने प्राकृतिक आपदा में मौत पर मुआवजे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान किसी व्यक्ति की पेड़ से गिरने के कारण मौत होती है, तो उसे भी प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) के तहत हुई मृत्यु माना जाएगा। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार राज्य सरकार की राहत नीति के अनुसार अनुग्रह सहायता पाने का हकदार होगा। हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिन के भीतर 4 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है।

Contents
    • राजनांदगांव के मोहला क्षेत्र का है मामला
    • राजस्व विभाग ने ठुकरा दिया था दावा
  • High Court हाईकोर्ट ने क्या कहा
    • 30 दिन में 4 लाख देने का आदेश

राजनांदगांव के मोहला क्षेत्र का है मामला

मामला राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता अमर सिंह ने हाईकोर्ट में बताया कि उनके पिता श्यामूराम मंडावी की 16 जुलाई 2020 को पेड़ से गिरने के कारण मौत हो गई थी। घटना के समय वे पेड़ पर चढ़कर लाख निकाल रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज आंधी, बारिश और तूफान शुरू हो गया। खराब मौसम के चलते उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पेड़ से नीचे गिर पड़े। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

राजस्व विभाग ने ठुकरा दिया था दावा

घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की और पोस्टमॉर्टम सहित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद मृतक के बेटे अमर सिंह ने राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदा राहत नीति के तहत 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन किया।

जांच के बाद नायब तहसीलदार ने मुआवजा देने की अनुशंसा भी की थी, लेकिन 1 फरवरी 2021 को एडिशनल कलेक्टर ने आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पेड़ से गिरकर हुई मौत राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आती।

High Court हाईकोर्ट ने क्या कहा

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court)  की सिंगल बेंच के जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने 9 जून 2015  के राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) की धारा-6 का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आंधी, तूफान, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण होती है, तो उसे प्राकृतिक आपदा के तहत माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि श्यामूराम मंडावी की मौत केवल सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि प्रतिकूल मौसम की वजह से हुई थी। इसलिए पीड़ित परिवार को राहत राशि से वंचित नहीं किया जा सकता।

30 दिन में 4 लाख देने का आदेश

हाईकोर्ट (High Court)  ने एडिशनल कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मृतक के बेटे को 30 दिनों के भीतर 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा राहत नीति का लाभ ऐसे मामलों में भी मिलना चाहिए, जहां खराब मौसम सीधे तौर पर दुर्घटना और मृत्यु का कारण बना हो।

जंगल में गूंजी किलकारी : महिला ने पाया संतान सुख, 112 की टीम ने कराया सुरक्षित प्रसव
Balodabazar Women Safety Squad: महिला सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरी ‘पुलिस महिला शक्ति टीम’, मनचलों पर सख्त नजर
युवक को पीट-पीटकर मार डाला…फिर जंगल में जलाई लाश:बिलासपुर में 1500 में साइकिल बेचने पर 2 भाइयों ने की हत्या
Dpi New Circula : अब कुत्तों के बाद सांप-बिच्छुओं की रोकथाम भी टीचर्स की ड्यूटी, आदेश पर बढ़ी नाराज़गी
छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने किया 34 डॉक्टर्स का ट्रांसफर, देखिए सूची

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Vaishali Nagar Development Works : वैशाली नगर में विकास को रफ्तार देंगे रिकेश सेन, 9.41 करोड़ से संवरेंगे 37 वार्ड
Vaishali Nagar Development Works : वैशाली नगर में विकास को रफ्तार देंगे रिकेश सेन, 9.41 करोड़ से संवरेंगे 37 वार्ड

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र (Vaishali Nagar Development Works)…

Mahamra Anicut Robbery
Mahamra Anicut Robbery : महमरा एनीकट में मछुआरे से लूटपाट, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत महमरा एनीकट के पास…

Community Hall
Community Hall : जांजगीर नैला, चांपा और नवागढ़ में बनेंगे सामुदायिक भवन, 30 लाख रुपये मंजूर

जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के तीन नगरीय निकायों…

Utai Police
Utai Police : सड़क पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

सेलूद–धरसा मार्ग पर धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को…

Krishak Unnati Yojana : 3 एकड़ में सुगंधित धान उगाकर शंकर प्रसाद को मिलेंगे 45 हजार रुपये
Krishak Unnati Yojana : 3 एकड़ में सुगंधित धान उगाकर शंकर प्रसाद को मिलेंगे 45 हजार रुपये

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किसान शंकर प्रसाद…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?