सीजी भास्कर, 03 जनवरी। जे.पी.सीमेंट लिमिटेड सेक्टर-4 द्वारा संपत्ति कर की बकाया राशि 7 करोड़ 82 लाख नहीं जमा करने के कारण नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा 1 के अधीन मांग पत्र जारी किया गया था, जिसमें 30 दिनो के भीतर संपत्ति कर जमा करना था। संबंधित संस्था द्वारा समय अवधि में संपत्ति कर नहीं जमा करने के कारण अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत पुनः नोटिस दिया गया।
प्रबंधक जे.पी.सीमेट लिमिटेड सेक्टर 04 भिलाई के चल संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए कुर्की वारंट धारा 178 के अधीन जारी किया गया। इस अधिनियम की धारा 177 के अधीन रहते हुए वारंट में निर्दिष्ट अधिग्रहण करने की दृष्टि से सूर्यादय एवं सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को अधिकृत किया गया।
अंतिम चेतावनी जेपी सीमेंट को दिया गया है कि 14 जनवरी के पूर्व निगम की संपत्ति कर की बकाया राशि जमा कर देवे अन्यथा नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। कुर्की वारंट के लिए प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बघेल, भूषण सागर आदि ने पहुंचकर तामिल करवाने का कार्य किया।
गौरतलब हो कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जो भी व्यक्ति संपत्ति कर एवं अन्य कर नियमानुसार जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हे नोटिस दी जा रही है, जिससे समय अवधि में अपना संपत्ति कर या अन्य कर जमा कर दें। निर्धारित समय देने के पश्चात देय राशि नहीं जमा करने वालों पर कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।