सीजी भास्कर, 05 मार्च। लखनऊ की अदालत (Lucknow Court Fined) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने उन्हें लगातार पेशी से अनुपस्थित रहने के कारण यह जुर्माना लगाया।
अदालत (Lucknow Court Fined) ने यह भी चेतावनी दी है कि राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अदालत में उपस्थित होना होगा, अन्यथा यदि वे इस तारीख को भी नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने के इरादे से दिया गया था। इसके अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच बांटे गए थे। इस बयान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
वे एक विदेशी गणमान्य नागरिक से मुलाकात में व्यस्त हैं (Lucknow Court Fined)
सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और आज (5 मार्च) उनकी एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित मुलाकात थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने अदालत के आदेशों का सम्मान किया है और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।
अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।