CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » 10 करोड़ रुपये का हर्जाना… शिवराज सिंह चौहान पर किसने दर्ज किया मानहानि का मुकदमा, SC ने दी राहत

10 करोड़ रुपये का हर्जाना… शिवराज सिंह चौहान पर किसने दर्ज किया मानहानि का मुकदमा, SC ने दी राहत

By Newsdesk Admin 19/03/2025
Share

19 मार्च 2025 :

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 मार्च, 2025) को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी राहत दी है. कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की ओर से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने उन्हें अधीनस्थ अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है.

वरिष्ठ अधिवक्ता तन्खा ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ समन्वित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और मानहानिकारक अभियान चलाया और मध्यप्रदेश में 2021 के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौहान और बीजेपी के दो अन्य नेताओं की याचिका पर सुनवाई 26 मार्च तक टाल दी. सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 25 अक्टूबर के उस आदेश के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था.

शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने की, जबकि तन्खा की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने पैरवी की. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी थी. अदालत ने शिवराज चौहान और अन्य भाजपा नेताओं की अपील पर तन्खा से जवाब मांगा था.

महेश जेठमलानी ने कहा था कि तन्खा की शिकायत में जिन कथित बयानों का जिक्र किया गया है, वे सदन में दिए गए थे और संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के दायरे में आते हैं. अनुच्छेद 194 (2) में कहा गया है, ‘किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या डाले गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.’

महेश जेठमलानी ने दलील दी थी कि ऐसा कभी नहीं सुना गया कि समन से जुड़े मामले में अदालत ने जमानती वारंट जारी किया, जिसमें पक्षकार अपने वकील के माध्यम से पेश हो सकते थे. उन्होंने जमानती वारंट की तामील पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्हें मामले में अधीनस्थ अदालत के समक्ष पेश होना चाहिए था और सवाल किया कि अगर वे अधीनस्थ अदालत के समक्ष पेश नहीं होते तो अधीनस्थ अदालत क्या करती. महेश जेठमलानी ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से मानहानिकारक बताए जाने वाले दो बयान 2021 में राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े एक मामले में क्रमशः 22 और 25 दिसंबर को दिए गए थे.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था. तन्खा ने अधीनस्थ अदालत में अपनी शिकायत में कहा था कि 2021 में मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मानहानिकारक बयान दिए गए थे.

उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर, 2021 के आदेश के बाद भाजपा नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. तन्खा की याचिका में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने और भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है.

बीजेपी नेताओं ने हाईकोर्ट में आरोपों का खंडन किया और दलील दी कि तन्खा द्वारा संलग्न समाचार पत्रों की कतरनें मानहानि की शिकायत का आधार नहीं बन सकतीं और अधीनस्थ अदालत इसका संज्ञान नहीं ले सकती. जबलपुर की एक विशेष अदालत ने 20 जनवरी 2024 को तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कर उन्हें तलब किया था.

You Might Also Like

Rahul Gandhi : राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तीखा वार, नाम को लेकर उठाया बड़ा सवाल

Vedic Clock : वाराणसी से उठी अनोखी पहल, वैदिक घड़ी ने डिजिटल दुनिया में कैसे बनाई नई पहचान

Stock Market : गिरावट के बाद अचानक लौटी तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी ने अप्रैल में कैसे बदली बाजार की तस्वीर

LPG Price : रसोई गैस पर बढ़ा बोझ, 5 किलो सिलेंडर महंगा होने से किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Russia Ukraine : अचानक लिया बड़ा फैसला, जर्मनी से सैनिक हटाने के पीछे क्या रणनीति है

Newsdesk Admin 19/03/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Tendu Leaf Procurement
Tendu Leaf Procurement : तेंदूपत्ता खरीदी पर सख्ती, गरियाबंद में फड़ों का औचक निरीक्षण

गरियाबंद जिले में तेंदूपत्ता खरीदी व्यवस्था को लेकर…

CG Infrastructure Development BJP
CG Infrastructure Development BJP : अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ संवार रही है भाजपा : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

छत्तीसगढ़ की राजनीति और विकास के केंद्र में…

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi : राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तीखा वार, नाम को लेकर उठाया बड़ा सवाल

गाजियाबाद में रविवार को राजनीति का माहौल अचानक…

Rural Empowerment
Rural Empowerment : ग्रामीण सशक्तिकरण को नई गति देने की दिशा में बढ़ा कदम, पशु सखियों से संवाद कर मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला

रायपुर से लेकर बलरामपुर तक आज दिनभर एक…

Spreading fear about AI is wrong : Jensen Huang ने टेक लीडर्स को दी चेतावनी

Spreading fear about AI is wrong

You Might Also Like

Rahul Gandhi
देश-दुनिया

Rahul Gandhi : राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तीखा वार, नाम को लेकर उठाया बड़ा सवाल

03/05/2026
देश-दुनिया

Vedic Clock : वाराणसी से उठी अनोखी पहल, वैदिक घड़ी ने डिजिटल दुनिया में कैसे बनाई नई पहचान

03/05/2026
देश-दुनिया

Stock Market : गिरावट के बाद अचानक लौटी तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी ने अप्रैल में कैसे बदली बाजार की तस्वीर

03/05/2026
देश-दुनिया

LPG Price : रसोई गैस पर बढ़ा बोझ, 5 किलो सिलेंडर महंगा होने से किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

03/05/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?