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Home » कुणाल कामरा केस पर मद्रास कोर्ट ने आख़िर क्या फैसला सुनाया

कुणाल कामरा केस पर मद्रास कोर्ट ने आख़िर क्या फैसला सुनाया

By Newsdesk Admin
07/04/2025
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महाराष्ट्र , 07 अप्रैल 2025 :

Kunal Kamra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना उनका नाम लिए व्यंग्य करने के बाद विवादों में घिरे स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

दरअसल, महाराष्ट्र के मुंबई में खार पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी. मद्रास हाईकोर्ट ने पहले की सुनवाई में कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.

इससे पहले तमिलनाडु के वनूर में जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार (एक अप्रैल) को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी. कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की गई थी. यह उस क्षेत्राधिकार से अलग क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है, जहां एफआईआर दर्ज की गई है.

तीसरे समन के बाद भी पेश नहीं हुए कुणाल कामरा

वहीं इस मामले में शनिवार (5 अप्रैल) को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए. अधिकारी ने बताया कि यह तीसरी बार है जब कामरा समन जारी किए जाने के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. खार पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

एकनाथ शिंदे पर किया था कटाक्ष

कुणाल कामरा ने अपने एक कार्यक्रम में एक ‘पैरोडी’ गाई थी, जिसमें शिवसेना में विभाजन के लिए शिंदे पर कटाक्ष किया गया था. यह कार्यक्रम खार के एक होटल में स्थित स्टूडियो में आयोजित किया गया था. शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 23 मार्च को स्टूडियो और उस होटल में तोड़फोड़ की थी जहां यह स्टूडियो स्थित है.अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने कामरा को तीसरी बार समन भेजकर पांच अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था. खार पुलिस का एक दल इस सप्ताह की शुरुआत में दूसरे समन पर कामरा के पेश नहीं होने पर माहिम स्थित उनके आवास पहुंचा था

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