CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Saurabh Murder Case : मुस्कान को सजा में मिलेगी छूट…? जानें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्या है जेल के नियम…

Saurabh Murder Case : मुस्कान को सजा में मिलेगी छूट…? जानें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्या है जेल के नियम…

By Newsdesk Admin 13/04/2025
Share

मेरठ, 13 अप्रैल। Saurabh Murder Case : उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। लंदन से मेरठ लौटे सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर कर दी थी। सौरभ के कत्ल के बाद उसके शव को टुकड़े-टुकड़े कर नीले रंग के ड्रम में डाल दिया था। फिर उस ड्रम में सीमेंट का घोल डालकर उसे सील कर दिया था।

दोनों आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद हैं। दोनों के खिलाफ पुलिस के पास प्रर्याप्त सबूत है। इस बीच, केस में एक नया मोड़ तब आया जब पता चला कि आरोपी मुस्कान प्रेग्नेंट है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जेल में बंद प्रेग्नेंट महिला के लिए संविधान के तहत क्या नियम हैं, और कोर्ट इस मामले में कैसे फैसले लेता है?

संविधान में क्या है नियम?         

कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे अन्य प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ अलग बैरक में शिफ्ट किया जाता है।

प्रेग्नेंट महिला कैदी को मिलने वाली सभी सुविधाएं जैसे- नियमित जांच, खाना और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है।

प्रेग्नेंट महिलाओं से कोई शारीरिक काम नहीं करवाए जाते (Saurabh Murder Case)हैं।

समय-समय पर जेल अस्पताल के डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला की सेहत की जांच करते रहते हैं।

क्या सजा कम होती है?          

सौरभ हत्याकांड में दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ऐसे में गर्भवती होने के बावजूद मुस्कान को कोर्ट से किसी तरह का राहत मिलना मुश्किल है। उसकी सजा में छूट सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है, जब कोर्ट मानवीय आधार पर कोई फैसला लेता है।

वहीं आईपीसी (IPC) और सीआरपीसी (CrPC) की धारा में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कुछ विशेष धाराएं और कानून हैं। ऐसे में उसे जेल में रखकर सजा देना अमानवीय हो सकता है, इतना ही नहीं यह उसके बच्चे के अधिकारों का भी हनन (Saurabh Murder Case)होगा। हालांकि, मुस्कान के केस में ऐसी स्थिति पुलिस को नजर नहीं आ रही है।

क्या जमानत मिलेगी?       

भारतीय कानून के अनुसार, प्रेग्नेंट महिलाओं को मानवीय आधार पर जमानत दी जा सकती है। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट भी ऐसे मामलों में राहत दे चुके हैं। ऐसे में मुस्कान को जेल में विशेष सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सजा से छूट नहीं दी जा सकती है।

फांसी की सजा होने पर नियम

सीआरपीसी की धारा 416 के अनुसार, अगर महिला की फांसी की सजा तय की गई है। अगर इसके पहले वह प्रेग्नेंट पाई गई तो कोर्ट उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है। भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसा मानती है कि अजन्मे बच्चे का कोई दोष नहीं (Saurabh Murder Case)है। ऐसे में जब तक वह बच्चा दुनिया में जन्म नहीं ले लेता और उसकी देखभाल का सही समय पूरा नहीं हो जाता है, तब तक के लिए महिला की फांसी को रोका जाता है।

You Might Also Like

Ariba Khan Pistol Video : रिवाल्वर तानने वाली अरीबा को कांग्रेस व एआइएमआइएम ने किया सम्मानित

Delhi Monsoon Arrival : दिल्ली की दहलीज़ पर मानसून…मौत, मलबा और मिट्टी के बीच मौसमी मार का तांडव…

33 साल पुराना मकान रातों-रात ढहाया: महोबा में प्रशासनिक कार्रवाई पर गहराया विवाद, कोर्ट में था मामला लंबित

बाजार में ‘महा-तेजी’! सेंसेक्स ने भरी रिकॉर्ड छलांग, निवेशकों की झोली में आए 5 लाख करोड़ रुपये, जानें वजह

एयर इंडिया पर मुसीबतों का पहाड़: पुणे में ‘बर्ड स्ट्राइक’ से रद्द हुई फ्लाइट, 16 अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर भी कटौती का ऐलान

TAGGED: crime news, meerath news, Saurabh Murder Case, Uttarpradesh
Newsdesk Admin 13/04/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article Accident In PIL In Janjgir-Champa : पीआईएल में हादसा…फर्नेस आयल फटने से 13 झुलसे…5 की हालत गंभीर…उपचार के लिए किया गया बिलासपुर और रायपुर रिफर…
Next Article Shamefull Act With Minor : शर्मनाक…रेप की कोशिश…बच्ची चीखी तो दौड़े लोग…मासूम की हत्या कर फरार हुआ आरोपी…

You Might Also Like

देश-दुनिया

Ariba Khan Pistol Video : रिवाल्वर तानने वाली अरीबा को कांग्रेस व एआइएमआइएम ने किया सम्मानित

20/06/2025
IMD Weather Update
देश-दुनिया

Delhi Monsoon Arrival : दिल्ली की दहलीज़ पर मानसून…मौत, मलबा और मिट्टी के बीच मौसमी मार का तांडव…

20/06/2025
देश-दुनियाराज्य

33 साल पुराना मकान रातों-रात ढहाया: महोबा में प्रशासनिक कार्रवाई पर गहराया विवाद, कोर्ट में था मामला लंबित

20/06/2025
देश-दुनियारोजगार

बाजार में ‘महा-तेजी’! सेंसेक्स ने भरी रिकॉर्ड छलांग, निवेशकों की झोली में आए 5 लाख करोड़ रुपये, जानें वजह

20/06/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2024 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?