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Home » Patwari Suspension Order : आदेशों की अवहेलना पड़ी भारी, कलेक्टर की बैठक से नदारद पटवारी निलंबित

Patwari Suspension Order : आदेशों की अवहेलना पड़ी भारी, कलेक्टर की बैठक से नदारद पटवारी निलंबित

By Newsdesk Admin 30/05/2025
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Patwari Suspension Order
Patwari Suspension Order

सीजी भास्कर, 30 मई : छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर पटवारी (आलोक खेस्स) को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwari Suspension Order) कर दिया गया है। तहसीलदार बागबहार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, पटवारी (प.ह.नं.-24, बनगांव-बी) न तो 28 मई 2025 को आयोजित कलेक्टर समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए और न ही पूर्व में दिये गए निर्देशों पर संतोषजनक कार्यप्रगति दिखाई।

कलेक्टर की इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अभिलेख शुद्धता की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसकी सूचना सभी पटवारियों को तीन दिन पूर्व ही दी गई थी। इसके बावजूद आलोक खेस्स बैठक में अनुपस्थित रहे। इससे पहले 23 मई को तहसीलदार द्वारा भी अभिलेख शुद्धता को लेकर बैठक ली गई थी, जहां उनके कार्य को असंतोषजनक पाया गया था।

इस संबंध में उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, परंतु उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। यह आचरण न केवल उच्चाधिकारियों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3 का उल्लंघन भी है। प्रतिवेदन में इस कार्य को घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का परिचायक बताया गया है।

तदनुसार, (पटवारी) आलोक खेस्स को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन (Patwari Suspension Order) अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पत्थलगांव (जिला-जशपुर) नियत किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता भी रहेगी।

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TAGGED: Chhattisgarh Disciplinary Action, Collector Review Meeting Absence, Government Employee Negligence, Jashpur Administrative Action, Patwari Suspension Order, कलेक्टर समीक्षा बैठक अनुपस्थिति, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अनुशासन, जशपुर तहसील पटवारी कार्रवाई, पटवारी निलंबन आदेश, सरकारी लापरवाही पर सस्पेंशन
Newsdesk Admin 30/05/2025
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