सीजी भास्कर, 15 जून। भिलाई सूर्या टीआई मॉल (Surya TI) में पुलिस ने कल देर रात छापेमारी कर 10 लड़कियों सहित कुल 13 लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया है। पुलिस को मौके से कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं, इस संबंध में स्पा सेंटर संचालकों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।

आपको बता दें कि ASP पद्मश्री तंवर ने अपनी टीम के साथ कल रात यह रेड की कार्रवाई की। टीम जब स्पा सेंटर पहुंची तो लगभग सभी ग्राहक मौजूद थे। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो वहां अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं।
ऐसे में पुलिस ने स्पा में काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों को पूछताछ के लिए थाना लाया है।

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि टीम ने मॉल में संचालित 8 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की है। उन्हें यहां से कई संदिग्ध, अनैतिक चीजों के साथ-साथ रजिस्टर और अन्य साक्ष्य मिले हैं।

इस कार्रवाई में स्मृति नगर चौकी पुलिस और अन्य कई थानों से महिला बल को बुलाया गया था। इन सभी ने स्पा में पकड़े गए लड़के-लड़कियों को गाड़ियों में बैठाया और स्मृति नगर चौकी ले गए। वहां देर रात तक पूछताछ की कार्रवाई चली। 8 में से 3 स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधियां मिली हैं बाकि के 5 स्पा सेंटर्स में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है।
आपको बता दें कि सूर्या टीआई मॉल स्थित स्पा सेंटरों में स्पा सेंटर के नाम पर अवैध रूप से देह व्यापार कराये जाने के संबंध में मुखबीर से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर टीम बना कर व प्वॉइंटर भेजकर रेड कार्यवाही करते हुए सूर्या मॉल स्थित कुल 8 स्पॉ सेंटरों में दबिश दे चेकिंग कार्यवाही की गयी।
मौके पर ब्लू एलीजा स्पा सेंटर की संचालिका श्रीमती अहिल्या सागरवंशी उम्र 36 साल साकिन सिकोला भाठा दुर्ग थाना मोहन एवं सेंस स्पा सेंटर की संचालिका पूजा सुधु उम्र 32 साल साकिन पावर हाउस छावनी के स्पा सेन्टर को चेक किया गया।
आपत्तिजनक वस्तु एवं पाँच नग रजिस्टर एवं 2,000 रूपये तथा स्या सेंटर के रूम में ग्राहक योगेश कुमार देवांगन उम्र 39 साल साकिन नवागावं जिला धमतरी, संतोष कुमार देवांगन उम्र 43 साल साकिन फिगेशवर जिला गरियाबंद, कमलेश देवांगन उम्र 35 साल साकिन राजिम जिला गरियाबंद मिले। जिनके पास भी आपत्तिजनक वस्तु एवं विभिन्न कम्पनी के तीन नग मोबाईल को जब्त किया गया।
आरोपियों श्रीमती अहिल्या सागरवंशी, श्रीमती पुजा सुधु, योगेश कुमार देवांगन, संतोष देवांगन, कमलेश देवागन के विरुद्ध अनैतिक देह व्यपार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3,4,5,7 साथ ही एलोरा स्पों में आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त होने पर संचालिका के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।