सीजी भास्कर 17 जून सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ की रिलीज के लिए कमल हासन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया और राज्य में फिल्म की रिलीज पर 24 घंटे के भीतर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि एक बार जब फिल्म सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो भीड़ थिएटर मालिकों के सिर पर बंदूक रखकर उसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती.
जस्टिस उज्जल भुयान और मनमोहन ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को हसन से कन्नड़ भाषा पर की गई टिप्पणी के लिए ‘माफी या खेद’ मांगने का कोई अधिकार नहीं है. बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कानून और अधिकारों के संरक्षक हैं और नाथूराम गोडसे पर एक नाटक के मंचन के लिए पहले के न्यायालय के हस्तक्षेप का हवाला दिया.जस्टिस मनमोहन ने कहा कि कानून का नियम यह मांग करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी फिल्म रिलीज करने की अनुमति होनी चाहिए. यह सिनेमाघर जलने के डर से या फिल्म रिलीज न होने के डर से नहीं हो सकता. लोग आ सकते हैं और फिल्म नहीं देख सकते, लेकिन यह अलग बात है.
हम यह आदेश नहीं दे रहे हैं कि आएं और फिल्म देखें, लेकिन फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए.कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाबराज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले पर विचार किया है. जस्टिस भुयान ने कहा कि हम भीड़ और सतर्कता को सड़कों पर हावी होने की अनुमति नहीं दे सकते, जवाब दाखिल करें. आप प्रॉक्सी नहीं हो सकते. कल तक जवाब दाखिल करें, हम ऐसा नहीं होने दे सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कल यानी बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले पर गुरुवार को अगली सुनवाई होगी.गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में अभिनेता कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ पर न्यायिक प्रतिबंध को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर यह निर्देश जारी किए. न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए.