सीजी भास्कर, 21 जुलाई। Surajpur Bribery Case : प्रार्थी धनेश्वर राम पैकरा, निवासी ग्राम केशवनगर, तहसील व जिला सूरजपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, अंबिकापुर में शिकायत की गई थी कि वह ग्राम केशवनगर प.ह.नं. 25 में अपनी पत्नी के नाम पर भूमि क्रय किया था, जिसे वर्ष 2008 में अपने पुत्र एवं पुत्री के नाम पर रजिस्ट्री कर नामांतरण कराया गया था।
किन्तु उनके पुत्र का वर्ष 2018 में आकस्मिक निधन हो जाने एवं एवं उनकी पुत्री का विवाह होकर ससुराल चले जाने के कारण उनके द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम पर नामांतरण कराने के लिये तहसील कार्यालय सूरजपुर में आवेदन किया था। प्रार्थी द्वारा कार्यवाही न होने पर तहसील कार्यालय सूरजपूर के बाबू जोगेश्वर राजवाड़े सहायक ग्रेड 02 से मुलाकात करने पर उनके द्वारा 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के दौरान मोलभाव कर 25,000 रूपये लेने आरोपी बाबू सहमत हुआ।
आज दिनंाक 21.07.2025 को टेªप आयोेेेेेजित कर प्रार्थी से तहसील कार्यालय सूरजपूर के बाबू जोगेश्वर राजवाड़े, सहायक ग्रेड-02 को 25,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।