CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh BEO Suspension Case : बीईओ सस्पेंड… लेकिन आदेश पर नहीं थे कलेक्टर के हस्ताक्षर! हाई कोर्ट ने कहा- “शून्य है आदेश”

Chhattisgarh BEO Suspension Case : बीईओ सस्पेंड… लेकिन आदेश पर नहीं थे कलेक्टर के हस्ताक्षर! हाई कोर्ट ने कहा- “शून्य है आदेश”

By Newsdesk Admin 30/07/2025
Share
Chhattisgarh BEO Suspension Case
Chhattisgarh BEO Suspension Case

सीजी भास्कर, 30 जुलाई : बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में पदस्थ खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मानसिंह भारद्वाज के निलंबन आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर को बीईओ जैसे क्लास-2 अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश पारित किया, जो विधि विरुद्ध है। कोर्ट ने इस आदेश को शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ता मानसिंह भारद्वाज जगदलपुर विकासखंड में बीईओ के पद पर पदस्थ हैं। उनके खिलाफ उच्च कार्यालय को युक्तियुक्तकरण के संबंध में गलत जानकारी भेजने का आरोप लगाते हुए प्रभारी कलेक्टर द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर न तो बीईओ के नियुक्ति प्राधिकारी हैं और न ही उन्हें निलंबन का अधिकार है। यह अधिकार केवल संभागीय आयुक्त अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के पास निहित है।

अधिनस्थ अधिकारी ने किए दस्तखत, नियमों का किया उल्लंघन-

हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, कि निलंबन आदेश पर कलेक्टर के हस्ताक्षर नहीं थे। उस समय कलेक्टर अवकाश पर थे और जिला पंचायत सीईओ प्रभारी कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। सीईओ ने ही निलंबन आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना। निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राधिकारी विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन करे, अन्यथा आदेश असंवैधानिक और शून्य हो जाता है।

न कारण बताओ नोटिस, न सुनवाई का दिया अवसर-

मानसिंह भारद्वाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे 2 जून से 6 जून 2025 तक भतीजे की शादी में शामिल होने सिवनी (मप्र) गए थे। उन्होंने पूर्व स्वीकृत अवकाश लिया था, लेकिन 4 जून को अचानक उनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई और 5 जून को उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया। लौटने से पहले ही 6 जून को उनका निलंबन आदेश पारित कर दिया गया। न तो उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिला।

सिंगल बेंच ने खारिज की थी याचिका, डिवीजन बेंच ये मिली राहत-

इससे पूर्व हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भारद्वाज की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की। डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संभागीय आयुक्त चाहें तो वे नियमों के तहत उचित प्रक्रिया अपनाते हुए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

You Might Also Like

रायपुर-बिलासपुर NH 130 पर अज्ञात वाहन ने 22 मवेशियों को कुचला, 18 की मौत

नक्शा घोटाला उजागर: फर्जी आर्किटेक्ट से पास हुए सैकड़ों नक्शे…

मुख्यमंत्री ने की पीएम से भेंट, ‘अमृत रजत महोत्सव’ में आने का दिया न्यौता – राज्य को मिले 6.65 लाख करोड़ के …

नक्सल प्रभावित जमीन से खेल के मैदान तक: 2 बेटियों का अंडर-15 स्टेट कैम्प में चयन…

हरियाणा में माओवादी नेटवर्क बिछा रहा था बस्तर का युवक, एनआईए ने दबोचा

TAGGED: BEO suspension cancelled, Bilaspur High Court news, Chhattisgarh BEO Suspension Case, Collector suspension power, Division bench verdict Chhattisgarh, High Court Jagdalpur order, School Education Department Chhattisgarh, unauthorized suspension order
Newsdesk Admin 30/07/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट का झटका – कोली और पंढेर की रिहाई बरकरार, पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ!
Next Article School Wall Electric Shock School Wall Electric Shock : जब दीवारें बनीं करंट का जाल: स्कूल में मासूम झुलसा, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा– बच्चों की जान इतनी सस्ती क्यों?

You Might Also Like

घटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़ट्रेंडिंगफीचर्ड

रायपुर-बिलासपुर NH 130 पर अज्ञात वाहन ने 22 मवेशियों को कुचला, 18 की मौत

01/08/2025
अपराधछत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

नक्शा घोटाला उजागर: फर्जी आर्किटेक्ट से पास हुए सैकड़ों नक्शे…

01/08/2025
छत्तीसगढ़देश-दुनियाराजनीति

मुख्यमंत्री ने की पीएम से भेंट, ‘अमृत रजत महोत्सव’ में आने का दिया न्यौता – राज्य को मिले 6.65 लाख करोड़ के …

01/08/2025
अन्यखेलछत्तीसगढ़

नक्सल प्रभावित जमीन से खेल के मैदान तक: 2 बेटियों का अंडर-15 स्टेट कैम्प में चयन…

01/08/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?