सीजी भास्कर, 14 अगस्त : विधवा शिक्षिका से 1.24 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) विजय तांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीईओ बनने से पहले तांडे कोटा में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) थे। उस समय ओछिनपारा में पदस्थ शिक्षिका नीलम भारद्वाज ने तत्कालीन कलेक्टर से जनदर्शन में शिकायत की थी कि उनका भुगतान डेढ़ माह तक रोककर रिश्वत मांगी गई।
शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसने 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में तत्कालीन बीईओ के साथ ही लिपिक एकादशी पोर्ते को दोषी पाया गया। जांच में सामने आया कि भुगतान शिक्षिका के खाते में जमा करने के बजाय राशि विजय तांडे के खाते में डाली गई, जो मार्च तक वहीं रही।
लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस में इसे स्वेच्छाचारिता, वित्तीय अनियमितता और गंभीर अनुशासनहीनता बताया। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। डीईओ को अपना पक्ष और साक्ष्य सात दिनों में पेश करने को कहा गया है, अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।