सीजी भास्कर, 21 अगस्त।झूठे आरोप लगाना कभी-कभी भारी पड़ जाता है। अलवर (राजस्थान) जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को अपने नाबालिग भतीजे पर झूठा रेप केस दर्ज कराना इतना महंगा पड़ा कि अब उसे 20 साल जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अदालत ने जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर महिला को दोषी ठहराया और पॉक्सो कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई।
महिला ने लगाया था रेप का आरोप
महिला ने 11 अगस्त 2024 को अपने भतीजे के खिलाफ रेप और धमकी का मामला दर्ज कराया था।
FIR में उसने दावा किया था कि भतीजा पिछले छह महीने से उसका यौन शोषण कर रहा है और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देता है।
कॉल रिकॉर्डिंग ने पलट दी कहानी
जांच में पुलिस ने दोनों के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाले तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। छह महीने में दोनों के बीच 832 बार बातचीत हुई थी।
इतना ही नहीं, जब रेप का आरोप लगाया गया, उस दौरान आरोपी नाबालिग था।
जांच में यह भी सामने आया कि महिला ही मौके देखकर भतीजे को अपने घर बुलाती थी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की।
कोर्ट का सख्त रुख
पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 की जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा –
“चाची का दर्जा मां समान होता है। ऐसा कृत्य समाज को शर्मसार करता है।”
कोर्ट ने महिला को 20 साल की सजा सुनाई।
मुकदमे के दौरान महिला गर्भवती थी और अब उसका 9 महीने का बेटा है।
महिला ने बेटे को जेल में अपने साथ रखने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।