सीजी भास्कर, 27 अगस्त : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हेलमेट (No Helmet No Petrol) नियम का पालन हर हाल में होगा और इसके लिए पंप संचालकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप परिसर में स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें लिखा होगा नो हेलमेट नो पेट्रोल (No Helmet No Petrol)। इससे आम नागरिकों में जागरूकता फैलेगी और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है।
बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक या सवार को किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल और अन्य ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे नियम का पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल (No Helmet No Petrol) अभियान से जिले में ट्रैफिक अनुशासन मजबूत होगा और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से सड़क हादसों में कमी आने की भी संभावना जताई जा रही है।