सीजी भास्कर, 09 सितंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डधारियों को भी अब (Public Distribution System) के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश जारी किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इन्द्रावती भवन से सभी जिला कलेक्टरों और राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल इंडस्ट्रीज रायपुर को इस आशय का पत्र भेज दिया गया है।
निर्देश के मुताबिक, सितंबर माह के लिए राज्य को 1740 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन हुआ है, जिसे हितग्राहियों तक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। यह कदम सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
कौन-कौन होगा पात्र
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को (Kerosene Distribution) का लाभ मिलेगा। नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र कार्डधारी को एक लीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर केरोसिन मिलेगा। इसके लिए कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सितंबर माह का संपूर्ण उठाव 30 सितंबर 2025 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
जिलेवार आबंटन की सूची
राज्यभर में केरोसिन की सप्लाई को सुव्यवस्थित करने के लिए जिलेवार आबंटन भी तय कर दिया गया है। बिलासपुर को सर्वाधिक 108 किलोलीटर, रायपुर और सरगुजा को 96-96 किलोलीटर तथा बलौदाबाजार-भाठापारा और जशपुर को 84-84 किलोलीटर आबंटन किया गया है।
इसी तरह दुर्ग, जांजगीर-चांपा, महासमुंद और सारंगढ़-बिलाईगढ़ को 72-72 किलोलीटर, जबकि बस्तर, कांकेर, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, बेमेतरा और कवर्धा को 60-60 किलोलीटर केरोसिन मिला है। कोंडागांव, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर और सक्ती के हिस्से में 48-48 किलोलीटर आया है।
दंतेवाड़ा, सुकमा, गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही, कोरिया, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को 24-24 किलोलीटर तथा बीजापुर, नारायणपुर और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी को 12-12 किलोलीटर का आबंटन मिला है।
सरकार का उद्देश्य
खाद्य विभाग का कहना है कि यह निर्णय ऊर्जा सुरक्षा और जनकल्याण की दिशा में अहम कदम है। इससे न केवल ग्रामीण अंचल के परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि वे परिवार भी लाभान्वित होंगे, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन तो है, लेकिन गैस की अनियमित उपलब्धता या महंगे दामों की वजह से वे अतिरिक्त विकल्प चाहते हैं। यह फैसला प्रदेश में ऊर्जा की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को भी मजबूत करेगा।