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Home » Raigarh Husband Wife Murder Case: जलती लकड़ी से वार, पत्नी की मौत, कोर्ट का बड़ा फैसला

Raigarh Husband Wife Murder Case: जलती लकड़ी से वार, पत्नी की मौत, कोर्ट का बड़ा फैसला

By Newsdesk Admin
10/09/2025
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Raigarh Husband Wife Murder Case
Raigarh Husband Wife Murder Case

सीजी भास्कर, 10 सितम्बर | छत्तीसगढ़ (Raigarh Husband Wife Murder Case) के रायगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने गुस्से में आकर पत्नी की कनपटी पर चूल्हे की जलती लकड़ी से वार कर दिया। अगले दिन सुबह पत्नी मृत अवस्था में मिली। इस पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को 7 साल की सजा सुनाई है।

Contents
  • धान कटाई से लौटा तो हुआ झगड़ा
  • जलती लकड़ी से हुआ हमला
  • सुबह तक मौत की पुष्टि
  • न्यायालय का फैसला
  • अभियोजन की पैरवी

धान कटाई से लौटा तो हुआ झगड़ा

मामला रायगढ़ (Raigarh Husband Wife Murder Case) जिले के चाल्हा गांव का है। घटना 4 नवंबर 2019 को हुई थी। गुलाब सिंह धान कटाई से घर लौटा तो उसकी पत्नी बिछलो बाई नशे में धुत थी। उसने घर के आंगन की लिपाई नहीं की थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

जलती लकड़ी से हुआ हमला

पत्नी ने ताना मारते हुए कहा कि पति दूसरी औरतों के साथ धान काटने जाता है। यह सुनकर गुलाब सिंह भड़क गया और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर (Raigarh Husband Wife Murder Case) पत्नी की कनपटी पर जोरदार वार कर दिया। महिला मौके पर गिर पड़ी।

सुबह तक मौत की पुष्टि

वारदात के बाद पति सो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो पत्नी की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया और आरोपी को गिरफ्तार किया।

न्यायालय का फैसला

मामला घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय में पेश हुआ। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी गुलाब सिंह को दोषी करार दिया। (Raigarh Husband Wife Murder Case) के इस मामले में कोर्ट ने धारा 304 भाग-2 के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन की पैरवी

इस मामले में अपर लोक अभियोजक की ओर से पैरवी की गई। कोर्ट ने साफ कहा कि पति-पत्नी के बीच झगड़े की वजह से हुई यह घटना समाज के लिए दुखद और चेतावनी देने वाली है।

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