CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh Mukti Dham High Court Order : बदहाल मुक्तिधामों पर जताई नाराज़गी, सभी कलेक्टरों से फोटो सहित रिपोर्ट तलब – गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार को बताया संवैधानिक अधिकार

Chhattisgarh Mukti Dham High Court Order : बदहाल मुक्तिधामों पर जताई नाराज़गी, सभी कलेक्टरों से फोटो सहित रिपोर्ट तलब – गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार को बताया संवैधानिक अधिकार

By Newsdesk Admin
14/10/2025
Share

सीजी भास्कर, 14 अक्टूबर | छत्तीसगढ़ में (Chhattisgarh Mukti Dham High Court Order) को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के अधिकांश मुक्तिधामों की बदहाली को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के मुक्तिधामों की तस्वीरों के साथ विस्तृत रिपोर्ट 8 दिसंबर 2025 तक प्रस्तुत करें।

Contents
  • निरीक्षण के बाद भड़के चीफ जस्टिस, बोले – अंतिम संस्कार भी सम्मान के साथ होना चाहिए
  • केवल निर्देश नहीं, ज़मीनी सुधार जरूरी – कोर्ट की फटकार
  • (Chhattisgarh Mukti Dham High Court Order)मुख्य सचिव को दी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी
  • बिल्हा और रहंगी मुक्तिधाम बने केंद्रबिंदु
  • सरकार की नई गाइडलाइन, पर लागू करना चुनौती
  • 8 दिसंबर तक रिपोर्ट अनिवार्य

निरीक्षण के बाद भड़के चीफ जस्टिस, बोले – अंतिम संस्कार भी सम्मान के साथ होना चाहिए

बिल्हा के एक मुक्तिधाम का निरीक्षण करने पहुंचे चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने वहां की गंदगी और अव्यवस्था देख गहरी नाराज़गी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार (Dignified Funeral) संविधान के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है, और यह राज्य का दायित्व है कि हर मुक्तिधाम में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

केवल निर्देश नहीं, ज़मीनी सुधार जरूरी – कोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर जिले में जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। कोर्ट ने कहा कि ( High Court Compliance Report) सिर्फ कागज़ी नहीं, वास्तविक सुधारों को दिखाए।

(Chhattisgarh Mukti Dham High Court Order)मुख्य सचिव को दी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी

कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वे इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करें और हर जिले की (Focus Keyphrase: Mukti Dham Status Update) रिपोर्ट का सत्यापन करें। मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 6 अक्टूबर और नगरीय प्रशासन विभाग ने 8 अक्टूबर को राज्यभर में मुक्तिधामों की देखरेख को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं।

बिल्हा और रहंगी मुक्तिधाम बने केंद्रबिंदु

यह मामला तब गंभीर रूप से सामने आया जब 29 सितंबर को चीफ जस्टिस सिन्हा खुद बिल्हा और रहंगी क्षेत्र के मुक्तिधाम पहुंचे। यहां उन्होंने बदहाली देख खुद संज्ञान लिया। उन्होंने पाया कि मुक्तिधाम में न तो पानी की व्यवस्था थी, न बैठने की जगह, और न ही सड़क से कोई ठीक रास्ता मौजूद था।

बिलासपुर कलेक्टर ने अदालत को बताया कि (Focus Keyphrase: Bilaspur Collector Affidavit) में सुधार कार्य तुरंत शुरू किए गए हैं – प्रतीक्षालय तैयार किया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, और सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सरकार की नई गाइडलाइन, पर लागू करना चुनौती

राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ-सफाई, बाउंड्री फेंसिंग, बिजली, पानी, शेड की मरम्मत और पुरुष-महिला के लिए अलग शौचालय जैसी सुविधाओं का उल्लेख है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सराहनीय कदम है, लेकिन अभी कई जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा। इसलिए कोर्ट ने सभी कलेक्टरों से (Focus Keyphrase: Photographic Compliance Report) पेश करने को कहा है।

8 दिसंबर तक रिपोर्ट अनिवार्य

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई से पहले प्रत्येक जिले के मुक्तिधामों की ताज़ा तस्वीरों के साथ विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। इसके बाद ही अदालत राज्य सरकार की जिम्मेदारी और भविष्य की कार्ययोजना पर निर्णय लेगी।

ABHA ID Registration Online : कुछ ही मिनट में मोबाइल से बनाएं ABHA ID, डिजिटल रूप में सुरक्षित रखें अपना पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड
Fire Accident Bhilai News : आधी रात को लगी भीषण आग, तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू
टूटी पसलियां-पैर, फिर भी योग ने दी नई जिंदगी: 26 फीट कपड़ा निगलकर करते हैं डिटॉक्स, मोर जैसी बॉडी बैलेंसिंग से चौंकाते हैं
Cage Wheel Tractor : खेत से बाहर निकलते ही बदलने होंगे ट्रैक्टर के पहिए, अब नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
Presidential Phone Call : दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन कॉल, जानिए क्यों यह आम कॉल से पूरी तरह अलग होती है
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Climate Change
Climate Change : जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों के लिए वरदान बनेगी ग्राफ्टेड सब्जी 

सीजी भास्कर, 04 जुलाई :   जलवायु परिवर्तन (…

Bilaspur Murder Suicide Case
Bilaspur Murder Suicide Case : पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, फिर पति ने लगाई फांसी 

सीजी भास्कर, 04 जुलाई :  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर…

Panchayat Secretary Suspended
Panchayat Secretary Suspended : स्कूल भवन तोड़ने और पुनर्निर्माण में नियमों की उड़ाई धज्जियां, पंचायत सचिव सस्पेंड

सीजी भास्कर, 04 जुलाई : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में…

Land Acquisition Scam
Land Acquisition Scam : अधिग्रहित जमीन में हेरफेर, 18 साल बाद तत्कालीन पटवारी निलंबित

सीजी भास्कर, 04 जुलाई :  राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (NH-53) चौड़ीकरण…

Raipur Solar Panel Accident
Raipur Solar Panel Accident : सोलर पैनल लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए मजदूर, दो की मौत

सीजी भास्कर, 04 जुलाई : राजधानी रायपुर में…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?