सीजी भास्कर, 25 नवंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति के तहत निर्धारित (Paddy Procurement Rules) ऑनलाइन खरीदी नियमों के उल्लंघन के मामले में सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मऊ बेमेतरा (पंजीयन क्रमांक 397) के प्रभारी समिति प्रबंधक एवं लिपिक उमेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के आदेश पर की गई है।
सहकारिता विभाग को मिली शिकायतों के आधार पर सहायक आयुक्त सहकारिता ए.के. सिंह द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कृषक सनतधर दीवान को 120.40 क्विंटल धान का टोकन मिला था, लेकिन वे केवल 40 क्विंटल धान लेकर आए। इसके बावजूद (Manual Procurement Violation) मैनुअल खरीदी की गई, जो नियमों के विपरीत है।
जांच रिपोर्ट में बताया गया कि समिति प्रबंधक द्वारा पोर्टल पर अपडेट न कर (Online Token System) दूसरे कृषकों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति बनी। विभाग ने इसे खरीदी नीति का गंभीर उल्लंघन माना है। शासन के निर्देशों के अनुसार धान खरीदी पूर्णत: ऑनलाइन प्रक्रिया से की जानी है, ताकि किसी भी प्रकार की हेराफेरी, धान की मिलावट या अवैध खरीदी को रोका जा सके।
खाद्य विभाग ने साफ किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में (Paddy Procurement Chhattisgarh) धान उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शिता, तकनीकी निगरानी और रियल–टाइम मॉनिटरिंग से संचालित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
