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Home » Azam Khan Case Acquittal: अमर सिंह की बेटियों पर टिप्पणी मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने आजम खान को बरी किया

Azam Khan Case Acquittal: अमर सिंह की बेटियों पर टिप्पणी मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने आजम खान को बरी किया

By Newsdesk Admin 28/11/2025
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सीजी भास्कर 28 नवंबर बहुचर्चित Azam Khan Case Acquittal के अंतर्गत सपा नेता आजम खान को उस मामले में राहत मिल गई है, जिसमें उन पर भूतपूर्व सांसद अमर सिंह की बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था. एमपी–एमएलए कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. शुक्रवार को आए इस फैसले ने आजम खान के खिलाफ वर्षों से चल रहे इस विवाद पर विराम लगा दिया.

Contents
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आजम खानAzam Khan Case Acquittal: गंभीर धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआरदूसरी ओर, दो पैन कार्ड मामले में सजा जारीAzam Khan Case Acquittal: दो जन्म तिथियों का पूरा विवाद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आजम खान

अदालत में पेश होने के लिए जब रामपुर जेल की गाड़ी भेजी गई, तो आजम खान उसमें नहीं बैठे. उन्होंने तबीयत का हवाला देते हुए कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. साल 2018 में अमर सिंह की शिकायत पर दर्ज यह मामला लंबे समय से राजनीतिक चर्चाओं में रहा है. उन्होंने आरोप लगाया था कि एक इंटरव्यू में आजम ने उनकी बेटियों पर ‘एसिड अटैक’ की धमकी दी थी, जिसे लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

Azam Khan Case Acquittal: गंभीर धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A और 506 के तहत केस दर्ज किया था. अमर सिंह ने उस समय कहा था कि वह बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी. इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी जमकर बयानबाजी हुई थी, लेकिन कोर्ट के ताजा फैसले (Court Relief ) ने पूरे घटनाक्रम को नए मोड़ पर ला दिया है.

दूसरी ओर, दो पैन कार्ड मामले में सजा जारी

हालांकि, इस राहत से पहले इसी महीने आजम खान को एक दूसरे मामले में झटका लगा था. एमपी–एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को ‘दो पैन कार्ड’ प्रकरण में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी. यह मामला दो अलग-अलग जन्म तिथियों पर बनाए गए दो पैन कार्ड से जुड़ा था. शिकायत 2019 में दर्ज कराई गई थी और आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने गलत जन्म तिथि का इस्तेमाल कर आधिकारिक दस्तावेज तैयार करवाए.

Azam Khan Case Acquittal: दो जन्म तिथियों का पूरा विवाद

इस मामले में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक, एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी. शिकायतकर्ताओं का कहना था कि यह न केवल दस्तावेज़ीय गड़बड़ी है, बल्कि इससे चुनावी पात्रता से जुड़ी कई शर्तें भी प्रभावित होती हैं. कोर्ट द्वारा दी गई हालिया सजा अभी भी प्रभावी है, वहीं Azam Khan Case Acquittal के कारण उन्हें एक अलग केस में राहत ज़रूर मिली है.

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