CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Court Declares Marriage Fraud: दिल्ली हाईकोर्ट ने छिपाई गई मेडिकल सच्चाई पर विवाह को अमान्य ठहराया

Court Declares Marriage Fraud: दिल्ली हाईकोर्ट ने छिपाई गई मेडिकल सच्चाई पर विवाह को अमान्य ठहराया

By Newsdesk Admin
09/09/2025
Share

छिपाई गई सच्चाई बनी शादी तोड़ने की वजह

Contents
  • हिंदू विवाह अधिनियम के तहत फैसला
  • महिला की दलील खारिज
  • पति का आरोप और मेडिकल रिपोर्ट
  • अदालत ने क्यों माना धोखा?
  • फैसले का महत्व

(Court Declares Marriage Fraud) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए विवाह को शून्य घोषित कर दिया। पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी और उसके परिवार ने शादी से पहले गंभीर मेडिकल तथ्यों को छिपाया। महिला का न तो गर्भाशय था और न ही बाईं किडनी। कोर्ट ने माना कि इस तरह की जानकारी छिपाना धोखाधड़ी (Fraud in Marriage) है और यह वैवाहिक जीवन की मूल अपेक्षाओं पर सीधा असर डालता है।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत फैसला

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि (Court Declares Marriage Fraud) के इस केस में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(C) लागू होती है। यह धारा तब लागू होती है जब विवाह सहमति धोखे से ली गई हो। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि शादी से पहले ऐसी गंभीर जानकारी न बताना, स्वतंत्र और सूचित सहमति (Informed Consent) को प्रभावित करता है।

महिला की दलील खारिज

सुनवाई के दौरान महिला ने कहा कि उसे अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने माना कि 24 वर्षीय शिक्षित महिला को यह पता होना चाहिए था कि मासिक धर्म का न होना गर्भाशय की अनुपस्थिति का संकेत देता है। इस आधार पर अदालत ने उसकी दलील को खारिज कर दिया और पति के पक्ष में फैसला दिया।

पति का आरोप और मेडिकल रिपोर्ट

पति ने (Court Declares Marriage Fraud) केस में बताया कि शादी से पहले यह बात छिपाई गई कि उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। शादी के बाद जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, तब पता चला कि महिला का गर्भाशय और बायां गुर्दा दोनों नहीं हैं। पति ने इसे स्पष्ट धोखा बताया और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहियों के आधार पर अदालत ने उसे सही ठहराया।

अदालत ने क्यों माना धोखा?

कोर्ट ने कहा कि (Marriage Fraud Case) सिर्फ शारीरिक अक्षमता का मामला नहीं है बल्कि यह विवाह की नींव को प्रभावित करता है। गर्भाशय न होने की वजह से संतान उत्पत्ति असंभव है और यह तथ्य वैवाहिक जीवन के सबसे अहम हिस्से को प्रभावित करता है। इस तरह की जानकारी छिपाना सीधे-सीधे धोखाधड़ी है।

फैसले का महत्व

(Court Declares Marriage Fraud) पर दिया गया यह फैसला भविष्य के मामलों के लिए नजीर साबित हो सकता है। अदालत ने साफ कहा कि विवाह पारदर्शिता और आपसी विश्वास पर आधारित होता है। अगर कोई पक्ष जानबूझकर इतनी अहम जानकारी छिपाए तो विवाह मान्य नहीं रह सकता।

वंदे भारत एक्सप्रेस में छत से टपका पानी, यात्रियों का फूटा गुस्सा – फ्री वाटरफॉल अनुभव पर रेलवे की सफाई आई सामने
बलौदा बाजार Update 🛑 घटना के बाद जगदलपुर में छिपा भीम रेजीमेंट का रायपुर संभाग अध्यक्ष जीवराखन बांधे और प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश सोनवानी सहित 8 और गिरफ्तार 🔵 हिंसा को हवा देने वाले सोशल मीडिया के लोग भी सूचीबद्ध 🟢 विशेष टीम रख रही है पूरी नजर
शिक्षक की शर्मनाक करतूत, अच्छे नंबर का लालच देकर कॉलेज छात्रा से…. विडियो हुआ वायरल
प्रेमिका के पति को New Year🎊 पार्टी देने बुलाया और विडियो कॉल कर प्रेमिका को दिखाया LIVE मर्डर, आरोपी प्रेमी से 3 मोबाइल और मर्डर के दौरान उपयोग में लाया पत्थर जब्त
India-Russia Strategic Talks: हैदराबाद हाउस में ट्रेड-स्पेस और डिफेंस पर मोदी–पुतिन की अहम बैठक, अमेरिका तक पहुंचेगी गूंज
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit 
Akhilesh Yadav Ayodhya Visit  : अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से पहले अखिलेश यादव ने चोरी मामले पर बीजेपी पर साधा निशाना

सीजी भास्कर, 28 जून : समाजवादी पार्टी के…

Women's T20 World Cup 2026
Women’s T20 World Cup 2026 : करो या मरो की जंग में उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल पर नजर

सीजी भास्कर, 28 जून :  महिला टी20 वर्ल्ड कप…

Arpa River Rejuvenation Project
Arpa River Rejuvenation Project : स्कूटी से शहर का निरीक्षण करने निकले डिप्टी सीएम अरुण साव, 251 करोड़ की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी

सीजी भास्कर, 28 जून : उप मुख्यमंत्री अरुण…

Chief Minister Vishnu Deo Sai
Chief Minister Vishnu Deo Sai : किसान परिवार से सर्वोच्च नेतृत्व तक, सादगी, सुशासन और जनकल्याण से सीएम साय ने गढ़ी अलग पहचान

सीजी भास्कर, 28 जून :  किसान परिवार से…

Birth Death Registration
Birth Death Registration : जन्म-मृत्यु पंजीकरण में अपील की सुविधा, आदेश से असंतुष्ट नागरिक अब कर सकेंगे शिकायत

सीजी भास्कर, 28 जून। जन्म-मृत्यु पंजीकरण (Birth Death…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?