सीजी भास्कर, 19 जनवरी। रबी फसल (Rabi Crop Season Road Protection) का मौसम शुरू होते ही ग्रामीण और शहरी सड़कों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। जिले में सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए प्रशासन ने डबल केजव्हील (लोहे के कैज लगे पहिए) वाले ट्रैक्टरों पर पट्टी लगाने की अनिवार्यता पर जोर दिया है। इससे सड़कों की सतह सुरक्षित रहेगी और आमजन के लिए आवागमन की सुविधा भी बनी रहेगी।
प्रशासन का कहना है कि सड़कों के निर्माण में भारी लागत और लंबी प्रक्रिया लगती है। ऐसे में यदि किसान या वाहन चालक स्वयं लापरवाही से सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह शासकीय संपत्ति की क्षति की श्रेणी में आएगा। इसी कारण डबल केजव्हील युक्त ट्रैक्टरों को बिना पट्टी लगाए मुख्य सड़कों पर चलाने से रोका जा रहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना, वाहन जब्ती और चालानी कार्रवाई की जा रही है।
सरिया तहसील अंतर्गत ग्राम मानिकपुर, बोन्दा, सांकरा एवं सरिया क्षेत्र में डबल केजव्हील युक्त ट्रैक्टरों (Rabi Crop Season Road Protection) को मुख्य सड़कों पर चलाने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध जब्ती और चालानी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे वाहनों पर सख्ती जारी रहेगी।
नगर पंचायत सरिया में तहसील अंतर्गत सभी ग्रामों के सरपंच, सचिव एवं पटवारियों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि केजव्हील युक्त ट्रैक्टर और वाहन सड़कों पर बिना सुरक्षा उपायों के नहीं चलाए जाएं। बैठक में यह भी कहा गया कि किसानों और वाहन चालकों को पहले समझाइश दी जाए, इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन होने पर थाना और तहसीलदार के माध्यम से वाहन जब्त किए जाएं।
प्रशासन का मानना है कि डबल केजव्हील पर पट्टी लगाने से सड़क की सतह पर सीधा घर्षण नहीं होता, जिससे डामर और कंक्रीट की परत सुरक्षित रहती है। यह उपाय सड़कों की उम्र बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखेगा।
अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे फसल परिवहन (Rabi Crop Season Road Protection) के दौरान प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करें। इससे न केवल शासकीय संपत्ति की सुरक्षा होगी, बल्कि भविष्य में सड़क मरम्मत पर होने वाले खर्च से भी बचा जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि सड़कों को क्षति से बचाना और जनहित में बेहतर यातायात सुविधा सुनिश्चित करना है।




