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Home » Chhattisgarh Government Order : सरकार का सख्त मैसेज, हफ्ते के दो दिन दफ्तर में अफसरों की मौजूदगी अनिवार्य, लापरवाही पर सीधे कार्रवाई

Chhattisgarh Government Order : सरकार का सख्त मैसेज, हफ्ते के दो दिन दफ्तर में अफसरों की मौजूदगी अनिवार्य, लापरवाही पर सीधे कार्रवाई

By Newsdesk Admin 06/02/2026
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Chhattisgarh Government Order
Chhattisgarh Government Order

सीजी भास्कर, 06 फरवरी। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सचिव अविनाश चम्पावत ने आदेश (Chhattisgarh Government Order) जारी कर राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को सभी राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी अपने मुख्यालय या कार्यालय में रहेंगे। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा।

Contents
फील्ड विजिट के लिए तय दिनविशेष हालात में ही मिलेगी छूट

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन दो दिनों के दौरान कार्यालयीन नस्तियों (Files) का निराकरण, विभागीय समीक्षा और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता में किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जनता से जुड़े मामलों में देरी न हो और फाइलें बिना कारण लंबित न रहें।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कई विभागों में अधिकारियों के लगातार क्षेत्र भ्रमण और दौरों के कारण न सिर्फ कार्यालयीन कार्य प्रभावित (Chhattisgarh Government Order) हो रहा है, बल्कि आम जनता से मुलाकात का समय भी अनियमित हो गया है। इसी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

फील्ड विजिट के लिए तय दिन

आदेश के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को ही क्षेत्रीय निरीक्षण, इंस्पेक्शन और अन्य बाह्य कार्य किए जाएंगे। अधिकारियों को अपने दौरा कार्यक्रम इन्हीं दो दिनों में निर्धारित करने होंगे, ताकि कार्यालय और मैदानी कार्यों के बीच संतुलन बना रहे।

विशेष हालात में ही मिलेगी छूट

अत्यावश्यक कार्य, कानून-व्यवस्था की स्थिति या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों की दशा में ही इस तय समय-सारणी में बदलाव (Chhattisgarh Government Order) मान्य होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने और जनता को समय पर राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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