सीजी भास्कर, 13 मार्च। छत्तीसगढ़ के Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई (Gas Cylinder Raid) शुरू कर दी है। कलेक्टर D. Rahul Venkata के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने जनकपुर नगर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में जांच अभियान चलाया, जिसमें कई जगहों पर घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाया गया।
जांच में सामने आया नियमों का उल्लंघन
जांच के दौरान टीम ने पाया कि कुछ होटल और भोजनालयों में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक काम के लिए किया (Gas Cylinder Raid) जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कुल 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए।
कानून के तहत की गई कार्रवाई
खाद्य विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई Essential Commodities Act, 1955 और Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 के तहत की गई है। जब्त किए गए सिलेंडरों को जनकपुर स्थित ग्रामीण गैस वितरण एजेंसी को आगे के आदेश तक सुपुर्द कर दिया गया है।
खाद्य विभाग की टीम ने चलाया अभियान
यह कार्रवाई जिला खाद्य अधिकारी Vishnu Narayan Shukla के नेतृत्व में की गई। संयुक्त जांच दल में खाद्य निरीक्षक प्रवीण मिश्रा, भरतपुर के खाद्य निरीक्षक और कोटाडोल के खाद्य निरीक्षक भी शामिल रहे।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवैध उपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं (Gas Cylinder Raid) किया जाएगा। अधिकारियों को नियमित जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने होटल संचालकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कामों के लिए करें और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें।





