CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Religious Freedom Verdict: घर में प्रार्थना पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुमति सभा मान्य

Religious Freedom Verdict: घर में प्रार्थना पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुमति सभा मान्य

By Newsdesk Admin 31/03/2026
Share

Religious Freedom Verdict : छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। Chhattisgarh High Court ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी घर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित कर सकता है और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं है। कोर्ट के इस फैसले को (Religious Freedom India) के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Contents
पुलिस नोटिस पर सख्ती, एकलपीठ ने किया निरस्त (Police Notice Cancel)जांजगीर-चांपा का मामला, 2016 से हो रही थी प्रार्थना सभा (Prayer Meeting Case)बार-बार नोटिस, पंचायत ने भी वापस लिया NOC (Legal Dispute)राज्य का पक्ष, ‘अनुमति नहीं ली गई थी’कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘शांति भंग हो तो ही हस्तक्षेप’तीन नोटिस रद्द, पुलिस को दिए स्पष्ट निर्देश

पुलिस नोटिस पर सख्ती, एकलपीठ ने किया निरस्त (Police Notice Cancel)

जस्टिस Naresh Kumar Chandravanshi की एकलपीठ ने पुलिस द्वारा जारी नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ प्रार्थना सभा के आधार पर हस्तक्षेप करना कानूनन सही नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। यह आदेश (Police Notice Cancel) के रूप में एक अहम मिसाल बनकर सामने आया है।

जांजगीर-चांपा का मामला, 2016 से हो रही थी प्रार्थना सभा (Prayer Meeting Case)

मामला Janjgir-Champa जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना से जुड़ा है। याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से अपने घर में ईसाई समुदाय के लोगों के साथ प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे। याचिका में यह भी बताया गया कि इन सभाओं से कभी भी कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। इस पूरे विवाद को (Prayer Meeting Case) के रूप में देखा जा रहा है।

बार-बार नोटिस, पंचायत ने भी वापस लिया NOC (Legal Dispute)

इसके बावजूद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत बार-बार नोटिस जारी किए और सभा को रोकने का प्रयास किया। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ भी वापस ले लिया गया। यह घटनाक्रम (Legal Dispute) को और जटिल बनाता गया।

राज्य का पक्ष, ‘अनुमति नहीं ली गई थी’

राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई की। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को पर्याप्त आधार नहीं माना।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘शांति भंग हो तो ही हस्तक्षेप’

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यदि प्रार्थना सभा के दौरान शांति भंग होती है या कोई अवैध गतिविधि सामने आती है, तो प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। लेकिन केवल सभा आयोजित करने के आधार पर रोक लगाना उचित नहीं है।

तीन नोटिस रद्द, पुलिस को दिए स्पष्ट निर्देश

कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिस रद्द कर दिए। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। इस फैसले को (Chhattisgarh High Court Decision) के रूप में व्यापक चर्चा मिल रही है।

You Might Also Like

Naxal Surrender Kanker: डेडलाइन के आखिरी दिन हथियार डाले, AK-47 के साथ दो नक्सलियों ने किया सरेंडर

Rape Case Verdict: गवाही में विरोधाभास, 20 साल पुराने केस में हाईकोर्ट ने आरोपी को दी राहत

Dantewada Naxal Surrender : दंतेवाड़ा में नक्सलियों का मनोबल टूटा…5 ने किया सरेंडर, 40 घातक हथियार बरामद

Bijapur Collector Meeting : बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा की सख्ती…छात्रावासों में अब नियमों का कड़ाई से पालन, नए सत्र के लिए तय हुआ पूरा प्लान

TET Mandatory Rule: 80 हजार शिक्षकों पर लटका करियर का संकट, नौकरी बचाने की नई परीक्षा

Newsdesk Admin 31/03/2026
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Naxal Surrender Kanker: डेडलाइन के आखिरी दिन हथियार डाले, AK-47 के साथ दो नक्सलियों ने किया सरेंडर

सीजी भास्कर 31 मार्च कांकेर जिले में (Naxal…

Rape Case Verdict: गवाही में विरोधाभास, 20 साल पुराने केस में हाईकोर्ट ने आरोपी को दी राहत

सीजी भास्कर 31 मार्च बिलासपुर में (Rape Case…

India Defense Export: ब्रह्मोस से लैस ‘घातक’ युद्धपोत बेचने की तैयारी, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत का बड़ा दांव

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत…

Dantewada Naxal Surrender : दंतेवाड़ा में नक्सलियों का मनोबल टूटा…5 ने किया सरेंडर, 40 घातक हथियार बरामद

सीजी भास्कर, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले…

US Defense Investment Controversy: ईरान तनाव से पहले ‘डिफेंस फंड’ में निवेश की कोशिश के आरोप, पेंटागन ने कहा—सब निराधार

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच (US…

You Might Also Like

अपराधछत्तीसगढ़

Naxal Surrender Kanker: डेडलाइन के आखिरी दिन हथियार डाले, AK-47 के साथ दो नक्सलियों ने किया सरेंडर

31/03/2026
छत्तीसगढ़

Rape Case Verdict: गवाही में विरोधाभास, 20 साल पुराने केस में हाईकोर्ट ने आरोपी को दी राहत

31/03/2026
अपराधछत्तीसगढ़

Dantewada Naxal Surrender : दंतेवाड़ा में नक्सलियों का मनोबल टूटा…5 ने किया सरेंडर, 40 घातक हथियार बरामद

31/03/2026
छत्तीसगढ़

Bijapur Collector Meeting : बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा की सख्ती…छात्रावासों में अब नियमों का कड़ाई से पालन, नए सत्र के लिए तय हुआ पूरा प्लान

31/03/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?