CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Religious Freedom Verdict: घर में प्रार्थना पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुमति सभा मान्य

Religious Freedom Verdict: घर में प्रार्थना पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुमति सभा मान्य

By Newsdesk Admin
31/03/2026
Share

Religious Freedom Verdict : छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। Chhattisgarh High Court ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी घर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित कर सकता है और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं है। कोर्ट के इस फैसले को (Religious Freedom India) के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Contents
  • पुलिस नोटिस पर सख्ती, एकलपीठ ने किया निरस्त (Police Notice Cancel)
  • जांजगीर-चांपा का मामला, 2016 से हो रही थी प्रार्थना सभा (Prayer Meeting Case)
  • बार-बार नोटिस, पंचायत ने भी वापस लिया NOC (Legal Dispute)
  • राज्य का पक्ष, ‘अनुमति नहीं ली गई थी’
  • कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘शांति भंग हो तो ही हस्तक्षेप’
  • तीन नोटिस रद्द, पुलिस को दिए स्पष्ट निर्देश

पुलिस नोटिस पर सख्ती, एकलपीठ ने किया निरस्त (Police Notice Cancel)

जस्टिस Naresh Kumar Chandravanshi की एकलपीठ ने पुलिस द्वारा जारी नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ प्रार्थना सभा के आधार पर हस्तक्षेप करना कानूनन सही नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। यह आदेश (Police Notice Cancel) के रूप में एक अहम मिसाल बनकर सामने आया है।

जांजगीर-चांपा का मामला, 2016 से हो रही थी प्रार्थना सभा (Prayer Meeting Case)

मामला Janjgir-Champa जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना से जुड़ा है। याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से अपने घर में ईसाई समुदाय के लोगों के साथ प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे। याचिका में यह भी बताया गया कि इन सभाओं से कभी भी कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। इस पूरे विवाद को (Prayer Meeting Case) के रूप में देखा जा रहा है।

बार-बार नोटिस, पंचायत ने भी वापस लिया NOC (Legal Dispute)

इसके बावजूद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत बार-बार नोटिस जारी किए और सभा को रोकने का प्रयास किया। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ भी वापस ले लिया गया। यह घटनाक्रम (Legal Dispute) को और जटिल बनाता गया।

राज्य का पक्ष, ‘अनुमति नहीं ली गई थी’

राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई की। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को पर्याप्त आधार नहीं माना।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ‘शांति भंग हो तो ही हस्तक्षेप’

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यदि प्रार्थना सभा के दौरान शांति भंग होती है या कोई अवैध गतिविधि सामने आती है, तो प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। लेकिन केवल सभा आयोजित करने के आधार पर रोक लगाना उचित नहीं है।

तीन नोटिस रद्द, पुलिस को दिए स्पष्ट निर्देश

कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिस रद्द कर दिए। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। इस फैसले को (Chhattisgarh High Court Decision) के रूप में व्यापक चर्चा मिल रही है।

Mahila Congress Interview Delhi : महिला कांग्रेस की कमान को लेकर दिल्ली में मंथन, प्रदेश के इन नेताओं को आलाकमान ने किया तलब
Driver Murder Case: उधार के पैसों के विवाद में ड्राइवर की हत्या, हेल्पर को उम्रकैद
Agri Stack Portal : सर्वर की दिक्कत से किसान परेशान, पंजीयन के लिए 10 नवंबर तक का ही मौका
World Class Fish Aquarium House : नवा रायपुर में बनेगा विश्वस्तरीय फिश एक्वेरियम हाउस
Virat Kohli’s emotional statement after his century : बोले- एक दिन सब खत्म हो जाएगा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Sawan Utsav Chhattisgarh
Sawan Utsav Chhattisgarh : उत्सव में दिखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक, फूलो देवी नेताम संग झूमीं महिलाएं

Sawan Utsav Chhattisgarh :आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को…

Durg Acid Attack
Durg Acid Attack : शिवालय जा रही महिला पर एसिड अटैक, बातचीत बंद करने से नाराज युवक ने किया हमला

Durg Acid Attack :पुलिस घटना के पीछे के…

Vande Mataram Controversy
Vande Mataram Controversy : दीपक बैज का BJP पर पलटवार, बोले- वंदे मातरम् और देशभक्ति का पाठ न पढ़ाए भाजपा

Vande Mataram Controversy  : वंदे मातरम् को लेकर…

Koriya Jeeraphool Rice
Koriya Jeeraphool Rice : कोरिया के जीराफूल चावल को FPO मॉडल से नई पहचान

Koriya Jeeraphool Rice : । कृषि विभाग की…

Raipur Axis Bank Fraud
Raipur Axis Bank Fraud : ग्राहक की FD तुड़वाकर 14.97 लाख ट्रांसफर, बैंक के डिप्टी मैनेजर पर गड़बड़ी का केस

Raipur Axis Bank Fraud : कथित फर्जीवाड़े में…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?