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Home » Chhattisgarh DA Approval 2026 : MP सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, छत्तीसगढ़ के रिटायर कर्मचारियों को भी मिली बड़ी सौगात

Chhattisgarh DA Approval 2026 : MP सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, छत्तीसगढ़ के रिटायर कर्मचारियों को भी मिली बड़ी सौगात

By Newsdesk Admin 05/04/2026
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सीजी भास्कर 05 अप्रैल | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने (Chhattisgarh DA Approval 2026) आई है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि एमपी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी है, जिससे अब दोनों पड़ोसी राज्यों के हजारों बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

अब 58% की दर से होगा भुगतान (Chhattisgarh DA Approval 2026)
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद अब पेंशनरों को मिलने वाली राहत का गणित बदल गया है। सातवें वेतनमान के तहत जीवन यापन करने वाले पेंशनरों को अब 55% के बजाय 58% की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
वहीं, छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पूर्व कर्मचारियों को अब 252% के स्थान पर 257% की दर से भुगतान किया जाएगा। यह बढ़ी हुई राशि फरवरी 2026 के भुगतान (जनवरी की पेंशन) के साथ खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार को मिली हरी झंडी
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन से जुड़े मामलों में आपसी सहमति अनिवार्य होती है। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने इसी साल 9 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 3% डीए बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी।
मध्य प्रदेश शासन ने अब इस पर अपनी ‘सहर्ष स्वीकृति’ (Chhattisgarh DA Approval 2026) दे दी है। इस फैसले से उन पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है जो पिछले कई महीनों से इस मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत अब छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने राज्य में बढ़ी हुई दरों का लाभ दे सकेगी।

इन नियमों का रखना होगा ध्यान
सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी यह महंगाई राहत लागू होगी। इसके अलावा, जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (कटौती से पहले वाली राशि) पर ही दी जाएगी।
सेवा से हटाए गए या अनुकंपा भत्ता पाने वाले कर्मचारियों को भी इस 3% वृद्धि का लाभ (Chhattisgarh DA Approval 2026) मिलेगा। सरकार ने सभी बैंकों और कोषालयों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

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