सीजी भास्कर, 28 अगस्त। खुर्सीपार पुलिस ने रायपुर निवासी 75 वर्षीय महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी कर ट्रक हड़पने वाले विशाल शाही के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार सुनैना महाशय के पति रमेश महाशय निवासी रायपुर ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर उत्कर्ष सिंगवेकर से एक एक्सीडेंटल वाहन टाटा सिग्ना 4923 को क्रय किया औल वाहन को सुरक्षार्थ राजेश पटेल के यार्ड मे खड़ी किया था। विशाल शाही बिना बताये ट्रक को लेकर चला गया तथा उसका उपयोग कर रहा है।
महिला ने खुर्सीपार पुलिस को शिकायत में बताया कि उसके पति पेशे से ट्रक ड्राईवर हैं, उन्होने एक एक्सीडेंटल वाहन टाटा सिग्ना वाहन स्वामी सुखदेव सिंह पिता पलविन्दर सिंग निवासी कोट खेरा तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर पंजाब से 6 लाख 80 हजार रूपये मे क्रय किया जिसकी आरसी बुक, 35नंबर फार्म व वाहन का बिक्रीनामा/इकरारनामा पत्नी के नाम से कराया किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से नाम ट्रांसफर नहीं कराया जा सका था। रमेश महाशय द्वारा उक्त ट्रक को सुरक्षार्थ बापू नगर खुर्सीपार स्थित पटेल यार्ड मे विशाल शाही के कहने पर विशाल शाही के साथ जाकर यार्ड का किराया 150 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 22 मई 2024 को रखा था। सात दिन पहले 21 अगस्त को रमेश महाशय अपनी ट्रक लेने खुर्सीपार स्थित पटेल यार्ड गए तो यार्ड मे उनका ट्रक नहीं था। यार्ड मालिक राजेश पटेल ने बताया कि वाहन यार्ड मे खड़ा होने के 6 दिन बाद 28 मई को विशाल शाही यार्ड का किराया देकर बोला कि गाडी को सुधारने के लिये रमेश महाशय ने भेजा है, ट्रक को बनवाने ले जा रहा हूं बोलकर ट्रक को यार्ड से ले गया है।महिला का आरोप है कि विशाल शाही उनके वाहन का उपयोग कर लाभ कमा रहा है। रमेश महाशय द्वारा विशाल शाही से गाडी के संबंध मे पूछने पर वह गोल मोल जवाब दे घूमा रहा है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 406, 407 भादवि का अमानत में खयानत का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।