CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Aadhaar DOB invalid rule : अब जन्म तिथि के लिए आधार नहीं चलेगा—योगी सरकार का नया ‘Aadhaar DOB invalid rule’ लागू

Aadhaar DOB invalid rule : अब जन्म तिथि के लिए आधार नहीं चलेगा—योगी सरकार का नया ‘Aadhaar DOB invalid rule’ लागू

By Newsdesk Admin
28/11/2025
Share

सीजी भास्कर 28 नवंबर Aadhaar DOB invalid rule : सरकारी विभागों में बड़ा बदलाव, अब जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड अस्वीकृत

Contents
  • Aadhaar DOB invalid rule : UIDAI की रिपोर्ट के बाद आया बड़ा फैसला, आधार की ‘DOB’ हुई अमान्य
  • अब कौन से दस्तावेज होंगे जन्म तिथि के मान्य प्रमाण?
  • Aadhaar DOB invalid rule : ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी चुनौती, लेकिन सरकार ने बताई वजह
  • नियुक्ति से पेंशन तक—हर प्रक्रिया में आएगा बदलाव

Aadhaar DOB invalid rule : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब किसी भी सरकारी कार्यालय में आधार कार्ड को जन्म तिथि के विश्वसनीय प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आदेश सीधे सभी विभागाध्यक्षों, प्रमुख सचिवों और मंडल स्तर के अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि नियुक्ति, प्रमोशन, पेंशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता बनी रहे।

Aadhaar DOB invalid rule : UIDAI की रिपोर्ट के बाद आया बड़ा फैसला, आधार की ‘DOB’ हुई अमान्य

यह निर्णय उस आधिकारिक पत्र के बाद लिया गया है जिसे UIDAI ने 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया था। पत्र में साफ कहा गया था कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि ज्यादातर मामलों में declared/approximate होती है, और इसे जन्मतिथि का authentic proof (Authentic DOB proof) नहीं माना जा सकता। इसलिए राज्यों को सलाह दी गई थी कि आधार को केवल पहचान और पते की पुष्टि के लिए ही उपयोग में लाया जाए।

अब कौन से दस्तावेज होंगे जन्म तिथि के मान्य प्रमाण?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन्म तिथि की आधिकारिक पुष्टि अब केवल कुछ ही दस्तावेजों से मानी जाएगी। इनमें शामिल हैं—

  • हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र
  • नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका (Service Book)
    इनके अलावा किसी अन्य डॉक्यूमेंट को वैध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि Aadhaar DOB invalid rule अब सभी सरकारी सिस्टम में लागू माना जाएगा।

Aadhaar DOB invalid rule : ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी चुनौती, लेकिन सरकार ने बताई वजह

यह फैसला उन लाखों युवाओं और कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जो अब तक आधार को जन्म तिथि प्रमाण की तरह संलग्न करते आए थे। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली है, वहाँ अतिरिक्त परेशानी देखने को मिल सकती है।
हालाँकि, सरकार का कहना है कि यह कदम दस्तावेजों की प्रामाणिकता बनाए रखने और संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए जरूरी था।

नियुक्ति से पेंशन तक—हर प्रक्रिया में आएगा बदलाव

इस नए निर्देश के बाद भर्ती बोर्ड से लेकर पेंशन कार्यालयों तक सभी विभागों को अपनी फाइलिंग प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। किसी भी उम्र-संबंधित विवाद, सेवा पुस्तिका संशोधन और पेंशन निर्धारण के दौरान आधार कार्ड को अब संदर्भित नहीं किया जा सकेगा।
नियम लागू होने के साथ ही विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी आवेदन के साथ आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में न जोड़ा जाए।

CG News : Chief Minister Vishnu Deo Sai extends wishes for Governor Biswabhusan Harichandan’s long and healthy life
Supreme Court Women Judges Empowerment : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, आरक्षण नहीं, अपने दम पर जज बन रही हैं महिलाएं
12 दिन बाद सुलझी गुत्थी: ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी UP में सुरक्षित मिलीं
राहुल ने सत्ता में वापसी का बताया master प्लान, कार्यकर्ताओं को क्या करने की जरूरत…?
बंगाल में मनरेगा फिर शुरू: कलकत्ता हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, 1 अगस्त से देनी होगी फंडिंग
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit 
Akhilesh Yadav Ayodhya Visit  : अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से पहले अखिलेश यादव ने चोरी मामले पर बीजेपी पर साधा निशाना

सीजी भास्कर, 28 जून : समाजवादी पार्टी के…

Women's T20 World Cup 2026
Women’s T20 World Cup 2026 : करो या मरो की जंग में उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल पर नजर

सीजी भास्कर, 28 जून :  महिला टी20 वर्ल्ड कप…

Arpa River Rejuvenation Project
Arpa River Rejuvenation Project : स्कूटी से शहर का निरीक्षण करने निकले डिप्टी सीएम अरुण साव, 251 करोड़ की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी

सीजी भास्कर, 28 जून : उप मुख्यमंत्री अरुण…

Chief Minister Vishnu Deo Sai
Chief Minister Vishnu Deo Sai : किसान परिवार से सर्वोच्च नेतृत्व तक, सादगी, सुशासन और जनकल्याण से सीएम साय ने गढ़ी अलग पहचान

सीजी भास्कर, 28 जून :  किसान परिवार से…

Birth Death Registration
Birth Death Registration : जन्म-मृत्यु पंजीकरण में अपील की सुविधा, आदेश से असंतुष्ट नागरिक अब कर सकेंगे शिकायत

सीजी भास्कर, 28 जून। जन्म-मृत्यु पंजीकरण (Birth Death…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?