सीजी भास्कर, 11 मार्च । दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Fir) तथा उनकी पार्टी के कई अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लिया गया है।
कोर्ट का मानना है कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Fir) और उनके पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। इसके साथ ही, कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है और 18 मार्च तक एसएचओ को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से धन के दुरुपयोग के मामले में पुनः सुनवाई करने के बाद यह निर्देश दिया कि यह तय किया जाए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होगा या नहीं।
कब लगे थे आरोप (Arvind Kejriwal Fir)
जानकारी के अनुसार, 2019 में एक शिकायत कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल के साथ पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने विभिन्न स्थानों पर बड़े होर्डिंग लगाकर धन का दुरुपयोग किया है। प्रारंभ में, जब यह शिकायत कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, तो मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया था।
इसके बाद, शिकायतकर्ताओं ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की, और सेशंस कोर्ट ने मामले को फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजते हुए यह निर्देश दिया कि यह संज्ञेय अपराध का मामला है या नहीं। मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, और याचिका को स्वीकार करते हुए आप के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया।