सीजी भास्कर, 13 सितंबर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कार्यालय तहसीलदार (Ramanujganj) विकासखंड रामचन्द्रपुर में सहायक ग्रेड-03 प्रवीण कुमार लकड़ा, प्रभारी लिपिक काननूगो शाखा एवं नायब नाजीर शाखा (Ramanujganj) में पदस्थ थे। जानकारी के अनुसार, वे नशे की हालत में कार्यस्थल पर उपस्थित हुए और अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती। इसे कर्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता माना गया।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए (Balrampur) कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत प्रवीण कुमार लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय (Local Office Balrampur) निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में प्रवीण कुमार लकड़ा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह कदम विभागीय अनुशासन बनाए रखने और सरकारी कामकाज की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करें। (Chhattisgarh Administration) ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।