सीजी भास्कर, 21 जुलाई। Bhupesh Baghel Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके भतीजे विजय बघेल की ओर से दायर एक याचिका के संबंध में हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी।
जस्टिस सूर्यकांत और जायमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि यदि ऐसी कोई याचिका दायर की जाती है, तो हाई कोर्ट से अनुरोध है कि वह मामले की मैरिट पर आगे बढ़ने से पहले दूसरी पक्ष को सुनने का अवसर प्रदान करे। बघेल के वकील को याचिका वापस लेने और “हाई कोर्ट-कम-चुनाव ट्रिब्यूनल” में जाने की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, “यह कहना आवश्यक नहीं है कि विवादित आदेश में किए गए अवलोकन याचिकाकर्ता की ओर से दायर की जाने वाली याचिका की मैरिट पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।
” बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक टंका और अधिवक्ता सुमीर सोधी ने कहा कि मौन अवधि का उल्लंघन भ्रष्ट प्रथा के रूप में नहीं गिना जा सकता और इसलिए यह मामला स्थिरता के योग्य नहीं है। यह याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से विधानसभा चुनाव में असफलता का सामना किया था। विजय ने कहा कि भूपेश ने पाटन निर्वाचन क्षेत्र में शाम 5 बजे के बाद एक जुलूस निकालकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रविधान का उल्लंघन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव को रद करने और उन्हें छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।