सीजी भास्कर, 16 अगस्त। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट से स्वामी ने मांग की है कि न्यायालय केंद्र सरकार से इस मामले में ऐक्शन लेने को कहे। इसके साथ ही स्वामी ने मांग की है कि वे केंद्र सरकार से की गई शिकायत पर स्टेट्स रिपोर्ट मांगे।
दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2019 केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन में एक कंपनी बैकलॉप्स रजिस्टर्ड हुई। इस कंपनी के डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर राहुल गांधी भी थे। 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल किए गए कंपनी के सालाना रिटर्न में राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। वहीं 17 फरवरी 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता फिर से ब्रिटिश बताई गई थी।
स्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हुए कहा था कि राहुल गांधी किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं। सिटिजनशिप एक्ट 1955 का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता छीनने की मांग की थी। डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि यदि कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो फिर उसे भारतीय नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा।
स्वामी की शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। अब स्वामी ने हाईकोर्ट में कहा कि मैंने अपनी इस शिकायत पर कई बार केंद्र सरकार से अपडेट मांगा लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। 5 साल बीत जाने के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। बीजेपी नेता ने कोर्ट से मांग की है कि वह सरकार से उनकी शिकायत पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे।