CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh High Court Judgment : प्रेम संबंध टूटना या शादी से इनकार ‘आत्महत्या के लिए उकसाना’ नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

Chhattisgarh High Court Judgment : प्रेम संबंध टूटना या शादी से इनकार ‘आत्महत्या के लिए उकसाना’ नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

By Newsdesk Admin
05/03/2026
Share
Chhattisgarh High Court Judgment
Chhattisgarh High Court Judgment

सीजी भास्कर, 5 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्महत्या से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट (Chhattisgarh High Court Judgment) किया है कि केवल प्रेम संबंध टूट जाना या शादी से इनकार कर देना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

अदालत ने कहा कि जब तक आरोपी की ओर से आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष और सक्रिय उकसावे के ठोस प्रमाण न हों, तब तक उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

High Court of Chhattisgarh ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त किया गया था। यह मामला बिलासपुर जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

मामले के अनुसार सुनील कुमार साहू और एक 21 वर्षीय युवती के बीच पहले दोस्ती और बाद में प्रेम संबंध थे। वर्ष 2016 में दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवक के माता-पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना के बाद आरोप लगाया गया कि आत्महत्या से कुछ समय पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था और युवक ने शादी से इनकार (Chhattisgarh High Court Judgment) कर दिया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

जांच के दौरान युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, लेकिन उसमें आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं था। अदालत में सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार के सदस्यों को गवाह के रूप में पेश किया गया, जिन्होंने प्रेम संबंध की बात तो स्वीकार की, लेकिन शादी से इनकार की बात सीधे तौर पर आरोपी से सुने जाने की पुष्टि नहीं कर सके।

23 जनवरी 2017 को चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया या मानसिक रूप से ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि सुसाइड नोट में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला (Chhattisgarh High Court Judgment) देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 306 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए आरोपी की स्पष्ट और प्रत्यक्ष भूमिका का प्रमाण होना आवश्यक है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केवल प्रेम संबंध टूटना या विवाह से इनकार करना दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता, जब तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने की सीधी और सक्रिय भूमिका के पुख्ता साक्ष्य मौजूद न हों।

छत्तीसगढ़ में अब जनता चुनेगी अपना महापौर, साय सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में किया बदलाव
CGMSC Medicine Alert : शहरी स्वास्थ्य केंद्र कचना से मिली दवा की शिकायत, वितरण और उपयोग पर रोक
CGBSE releases D.El.Ed exam timetable : 28 मई से होंगी परीक्षाएं
Corruption Allegations : बादाम कांड के बाद महिला अधिकारी का एक और वीडियो वायरल
CM Dantewada Visit : छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर पहुंचा सुशासन तिहार, इमली के पेड़ के नीचे लगी CM की चौपाल, की कई बड़ी घोषणाएं
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Lionel Messi World Cup Record : FIFA World Cup में रचा एक और बड़ा रिकॉर्ड

Lionel Messi World Cup Record

Mana Area Demolition : प्रशासन की बेदखली कार्रवाई शुरू, भारी पुलिस बल तैनात

Mana Area Demolition

Chhattisgarh Monsoon : मानसून ने पूरे छत्तीसगढ़ को किया कवर, सरगुजा में आकाशीय बिजली से 3 की मौत

Chhattisgarh Monsoon

Monsoon 2026 Heavy Rain Alert India : बंगाल से कश्मीर तक 26 राज्यों में मानसून पहुंचा

Monsoon 2026 Heavy Rain Alert India

Sarangarh Ganja Smuggling Busted : इमली की आड़ में हो रही थी गांजे की तस्करी

Sarangarh Ganja Smuggling Busted

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?