राशन नहीं ले पाने वालों को मिली अतिरिक्त मोहलत
सीजी भास्कर, 04 अक्टूबर । छत्तीसगढ़ में सितंबर और अक्टूबर का चावल तय समय में नहीं ले पाने वाले राशन कार्डधारकों को राहत दी गई है। अब ऐसे लोग 15 अक्टूबर तक दोनों महीनों का चावल ले सकेंगे। इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है। (Chhattisgarh Ration October 2026)
राज्य सरकार ने पहले सितंबर-अक्टूबर का चावल एक साथ देने का फैसला लिया था और इसके लिए 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय की गई थी। अब समय बढ़ाए जाने के बाद राशन दुकानदारों को भी दोनों महीनों का चावल 15 अक्टूबर तक वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे चावल
कोर पीडीएस व्यवस्था के तहत हितग्राही शहर की किसी भी राशन दुकान से चावल ले सकते हैं। खाद्य संचालनालय ने सभी खाद्य नियंत्रकों और खाद्य अधिकारियों को नई समय-सीमा की जानकारी संबंधित राशन दुकानों (Chhattisgarh Ration October 2026) तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जिन लोगों ने तय अवधि में राशन नहीं लिया है, उन्हें सितंबर और अक्टूबर का चावल निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराया जाए।
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राशन देने से इनकार पर होगी कार्रवाई : Chhattisgarh Ration October 2026
निर्देशों के मुताबिक यदि कोई राशन दुकानदार हितग्राही को चावल देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से समय पर सभी राशन दुकानों तक दो माह का चावल नहीं पहुंच पाने के कारण अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया गया है।
चावल की आपूर्ति में देरी के बाद संबंधित व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है। जिला प्रबंधक को हटाए जाने के बाद नए प्रबंधक त्रिनाथ रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाल ली है।
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