CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » SEBI की पूर्व चीफ माधबी बुच को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक

SEBI की पूर्व चीफ माधबी बुच को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक

By Newsdesk Admin 04/03/2025
Share

मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) की पूर्व चेयरमैन माधबी पुरी बुच के लिए मंगलवार को राहत भरी खबर आई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कथित शेयर मार्केट फ्रॉड केस में उनपर और अन्य पांच सेबी ऑफिशियल्स पर FIR दर्ज करने पर रो मामले में एफआईआर पर रोक लगाने का आदेश देते हुए अस्थाई राहत दी है. न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पेशल कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के फैसले पर कहा कि मामले में अभियुक्तों की कोई विशिष्ट भूमिका बताए बिना ही ये आदेश जारी कर दिया था.

शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि मुंबई की स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने बीते शनिवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच समेत SEBI और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कथित स्टॉक मार्केट घोटाले और नियामक उल्लंघनों के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था.

विशेष न्यायाधीश एसई बंगर ने ये आदेश ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर दिया. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि एक कंपनी की लिस्टिंग के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें SEBI के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है.शिकायतकर्ता का आरोप है कि SEBI अधिकारियों ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, बाजार में हेरफेर की अनुमति दी और ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की मंजूरी दी, जो तय मानकों को पूरा नहीं करती थी.

शिकायतकर्ता को 4 हफ्ते का समय
अब स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि, ‘विशेष अदालत ने आरोपियों की कोई विशिष्ट भूमिका बताए बिना ही अपना आदेश जारी कर दिया, इसलिए आदेश को अगली तारीख तक स्थगित किया जाता है.’ एफआईआर पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता (सपन श्रीवास्तव) को याचिकाओं के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.

1994 में कंपनी की लिस्टिंग से जुड़ा मामला
गौरतलब है कि इस मामले में SEBI के तीन वर्तमान निदेशक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के दो अधिकारी शामिल हैं. इनके खिलाफ FIR करने का आदेश एक शिकायत पर आधारित था. इसमें 1994 में एक कंपनी की लिस्टिंग से पहले वित्तीय धोखाधड़ी, नियामकीय चूक और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. हालांकि इन आरोपों पर सेबी की ओर से रिएक्ट करते हुए शिकायत को खारिज कर दिया गया.

शिकायतकर्ती द्वारा लगाए गए आरोपों को साफ शब्दों में समझें, तो SEBI अधिकारियों ने ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत दी, जो नियामक मानकों को पूरा नहीं करती थी, जिससे बाजार में हेरफेर हुआ और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा. इसमें SEBI और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद सार्वजनिक धन की हेराफेरी का भी आरोप है.

You Might Also Like

बिहार का मखाना पहुंचा अमेरिका, पिछले 10 साल में राज्य में उत्पादन हुआ दोगुना

‘अभी तो और तबाही मचेगी, ये सिर्फ शुरुआत’ नेतन्याहू की ईरान को वॉर्निंग

डॉक्टर ने खुद के नसों में चढ़ाया ‘जहरीला फ्लूड’, मौत; तीन दिनों तक कार में पड़ी रही लाश

वहीं रूकने की धमकी दे 3 मिनट में लौटा और चाकू से किए 4-5 वार, देर रात भिलाई के कुरूद में बवाल

New Hyundai Verna : मिड वेरिएंट में टॉप वाले स्मार्ट फीचर्स! लॉन्च हुई नई सेडान कार, इतनी है कीमत

TAGGED: former SEBI chief Madhabi Buch, Madhabi Buch
Newsdesk Admin 04/03/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article India Mobile Congress 2025: भारत में इन तारीखों को होगा IMC 2025, केंद्रीय मंत्री ने MWC 2025 में दी जानकारी
Next Article इतनी पढ़ी लिखी महिला शादी के नाम पर 16 साल तक शारीरिक शोषण कराती रही, भरोसा नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट

You Might Also Like

अन्यदेश-दुनिया

बिहार का मखाना पहुंचा अमेरिका, पिछले 10 साल में राज्य में उत्पादन हुआ दोगुना

19/06/2025
अन्यट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्ड

‘अभी तो और तबाही मचेगी, ये सिर्फ शुरुआत’ नेतन्याहू की ईरान को वॉर्निंग

14/06/2025
अन्य

डॉक्टर ने खुद के नसों में चढ़ाया ‘जहरीला फ्लूड’, मौत; तीन दिनों तक कार में पड़ी रही लाश

08/06/2025
अन्य

वहीं रूकने की धमकी दे 3 मिनट में लौटा और चाकू से किए 4-5 वार, देर रात भिलाई के कुरूद में बवाल

06/06/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2024 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?