CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Bilaspur High Court Decision : जमीन खरीदारों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा झटका, केस चलते वक्त किया सौदा तो नहीं मिलेगी अलग से सुनवाई

Bilaspur High Court Decision : जमीन खरीदारों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा झटका, केस चलते वक्त किया सौदा तो नहीं मिलेगी अलग से सुनवाई

By Newsdesk Admin
05/04/2026
Share

सीजी भास्कर, 05 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन विवादों और संपत्ति की खरीद-बरोख्त को लेकर एक ऐसा फैसला (Bilaspur High Court Decision) सुनाया है, जो उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो बिना पूरी जांच-पड़ताल के विवादित जमीनें खरीदते हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर आप ऐसी जमीन का सौदा करते हैं जिसका मामला पहले से कोर्ट में लंबित (Sub-judice) है,
तो आपको अलग से पक्षकार बनाने या नोटिस देकर सुनने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। आप सीधे तौर पर अपने विक्रेता के कानूनी अधिकारों के उत्तराधिकारी माने जाएंगे-यानी विक्रेता जीता तो आप जीते, और वह हारा तो आपकी करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिल जाएगी।

क्या था 1.20 करोड़ की जमीन का पूरा विवाद? (Bilaspur High Court Decision)
मामला रायपुर के ग्राम टेमरी स्थित लगभग 0.376 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। इस बेशकीमती जमीन को दीप्ति अग्रवाल नाम की महिला ने नवंबर 2025 में बहुरलाल साहू और यतिराम साहू से 1 करोड़ 20 लाख 28 हजार रुपये में खरीदा था।
पेच तब फंसा जब पता चला कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर संजय कुमार नचरानी और साहू परिवार के बीच राजस्व न्यायालय में पहले से ही जंग चल रही थी। संजय नचरानी का दावा था कि उन्होंने यह जमीन 1997 में ही खरीद ली थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते पोर्टल पर पुराना नाम दिखने लगा।

खरीदार की दलील: “मैं नेक नीयत हूं, मुझे क्यों नहीं सुना?”
विवाद के बीच राजस्व बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया, जिससे परेशान होकर खरीदार दीप्ति अग्रवाल हाईकोर्ट (Bilaspur High Court Decision) पहुंच गईं। उनकी दलील थी कि वे एक ‘बोनाफाइड परचेजर’ (नेक नीयत खरीदार) हैं और उन्होंने इतनी बड़ी रकम देकर जमीन ली है, इसलिए उन्हें बिना सुने कोई आदेश पारित करना उनके कानूनी अधिकारों का हनन है।
वहीं, विपक्षी पक्ष ने तर्क दिया कि जब सौदा हुआ, तब मामला कोर्ट में विचाराधीन था और विक्रेता खुद सिविल कोर्ट में केस लड़ रहे थे, ऐसे में खरीदार को अलग से सुनने की कोई जरूरत नहीं है।

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सख्त टिप्पणी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज (Bilaspur High Court Decision) कर दिया। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि “इतनी बड़ी राशि खर्च करने से पहले जमीन के रिकॉर्ड की गहराई से जांच करना खरीदार की जिम्मेदारी थी।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट’ की धारा 55 के तहत खरीदार को संपत्ति के दोषों और चल रहे मुकदमों की जानकारी खुद लेनी चाहिए। मुकदमेबाजी के दौरान निजी सौदों के जरिए कोर्ट की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता।

Kumhari Bridge Repair : कुम्हारी पुल पर मरम्मत कार्य शुरू होते ही यातायात व्यवस्था चरमराई, खारुन नदी के पास लगा वाहनों का लंबा जाम
Dhinchak Pooja new song : सोशल मीडिया पर वायरल हुईं मजेदार प्रतिक्रियाएं
Manas Gaan Competition Bhilai : रामायण चौक कोहका में दो दिवसीय धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन
छत्तीसगढ़ दवा घोटाले में नया खुलासा: ED के रडार पर 3 IAS अधिकारी, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई
Deputy CM Arun Saw attacks BJP leader’s PA’s murder : बोले- गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Jagdalpur snatching case : महिलाओं को निशाना बनाकर स्नैचिंग करने वाले आरोपी का पर्दाफाश

Jagdalpur snatching case

Theft of offerings at Ram Mandir : देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान

Theft of offerings at Ram Mandir

CG Local Body Elections 2026
CG Local Body Elections 2026 : निकाय चुनाव की तैयारी तेज: वार्ड आरक्षण प्रक्रिया शुरू, नगरीय प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को जारी किए निर्देश

सीजी भास्कर, 08 जुलाई। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित नगरीय…

BJP Strategy 
BJP Strategy  : मानसून सत्र से पहले विधायकों को मिला टास्क, विपक्ष के हर वार का जवाब तैयार

सीजी भास्कर, 08 जुलाई : विधानसभा के मानसून…

Liquor Coal Scam  : शराब-कोल घोटाले की जांच में बड़ा अपडेट, EOW ने वैभव अग्रवाल से पूछे कई सवाल

सीजी भास्कर, 08 जुलाई : छत्तीसगढ़ में चर्चित…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?