CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Bilaspur High Court Decision : नक्सली समर्थक को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, NIA को जांच के लिए मिला अतिरिक्त समय

Bilaspur High Court Decision : नक्सली समर्थक को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, NIA को जांच के लिए मिला अतिरिक्त समय

By Newsdesk Admin
05/03/2026
Share
Bilaspur High Court Decision
Bilaspur High Court Decision

सीजी भास्कर, 5 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल गतिविधियों से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज (Bilaspur High Court Decision) कर दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने NIA स्पेशल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी को अतिरिक्त समय देना उचित है।

यह मामला कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां रमेश मंडावी पुत्र राजमन मंडावी के खिलाफ प्रतिबंधित नक्सली संगठन से संबंध रखने और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी पर देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी। जांच के लिए प्रारंभिक रूप से 90 दिनों की अवधि (Bilaspur High Court Decision) तय की गई थी, जिसकी समय सीमा 14 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई थी। इससे पहले 7 अक्टूबर 2025 को सरकारी पक्ष ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन देकर जांच पूरी करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था।

सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि इस मामले में कुछ सह-आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है और राज्य शासन से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त नहीं हो सकी है। इन परिस्थितियों और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी को 90 दिन का अतिरिक्त समय देने की अनुमति दे दी थी।

इसी दौरान आरोपी ने एनआईए स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और जमानत की मांग की।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच (Bilaspur High Court Decision) में हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि स्पेशल कोर्ट का फैसला सही है और जांच के लिए अतिरिक्त समय देना उचित था। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी रमेश मंडावी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Son kills mother over witchcraft dispute : हंसिए से हमला कर ली जान
Raipur Viral Video Weapon : 26 सेकेंड का वीडियो और नंगी दहशत, रायपुर की सड़क पर चापड़ लहराता युवक कैमरे में कैद
ESDS Software Solution Ltd : AI डेटा सेंटर के लिए  ESDS रायपुर में करेगी 600 करोड़ रुपये का निवेश
नक्सल इलाकों में फंड 557 करोड़, खर्च 998 करोड़:चंद्राकर-विजय शर्मा हुए आमने-सामने, रिकेश सेन के लहजे पर डॉ रमन हुए नाराज
Women Welfare Schemes CG : महिला केंद्रित नीतियों से छत्तीसगढ़ बना विकास का मॉडल, दो साल में दिखा बड़ा बदलाव
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Chhattisgarh Monsoon Update 2026 : मानसून की दस्तक के संकेत, अगले पांच दिन आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

सीजी भास्कर, 13 जून। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून…

Administrative reshuffle in the Municipal Corporation : बिलासपुर के सभी 8 जोनों में बदले गए कमिश्नर

सीजी भास्कर, 13 जून।बिलासपुर नगर निगम प्रशासन ने…

Kondagaon Police Arohan Campaign : युवाओं को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग

कोंडागांव पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर…

Bastar Shines on the International Track : चार पदकों के साथ लौटे खिलाड़ी

सीजी भास्कर, 13 जून। बस्तर के खिलाड़ी धरम…

Vaishali Nagar News: जनसेवार्थ वैशाली नगर विधानसभा निवासियों के लिए MLA रिकेश सेन की एक और बड़ी पहल
Vaishali Nagar News: विधायक रिकेश सेन की नई जनसुविधा, अब विधायक कार्यालय से मिलेगा रेलवे टिकट

Vaishali Nagar News : वैशाली नगर विधानसभा निवासियों…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Mukti Dham High Court Order : बदहाल मुक्तिधामों पर जताई नाराज़गी, सभी कलेक्टरों से फोटो सहित रिपोर्ट तलब – गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार को बताया संवैधानिक अधिकार

14/10/2025
Soldiers Bus Accident
छत्तीसगढ़

Soldiers Bus Accident : डोडा बस दुर्घटना में 10 जवान शहीद, ओपी चौधरी ने जताया गहरा दुख

23/01/2026
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में CBI का एक्शन: मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड में डॉक्टरों की गिरफ्तारी

02/07/2025
Child Safety Measures
छत्तीसगढ़

Child Safety Measures : आगनबाड़ी केंद्र पर करंट से बच्ची की मौत, दो बर्खास्त, 1 निलंबित

12/09/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?