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BSc Nursing Counselling Chhattisgarh : हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी BSc नर्सिंग काउंसलिंग की तिथि

By Newsdesk Admin
23/10/2025
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Chhattisgarh High Court Order
Chhattisgarh High Court Order

सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद (BSc Nursing Counselling Chhattisgarh) की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 26 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होकर कॉलेज विकल्प चुन सकेंगे। हाईकोर्ट बिलासपुर ने यह आदेश जीएनएम से अपग्रेड हुए 13 महाविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार के सीटें घटाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

अपग्रेड कॉलेजों को रोका नहीं जा सकता

हाईकोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में स्पष्ट निर्देश दिया कि अपग्रेडेड नर्सिंग महाविद्यालयों को तुरंत प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए। कोर्ट (BSc Nursing Counselling Chhattisgarh) ने कहा कि किसी भी कॉलेज को प्रवेश प्रक्रिया से वंचित करना अनुचित है। साथ ही काउंसलिंग समिति और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को फटकार लगाते हुए पूछा कि किस आधार पर इन कॉलेजों को बाहर किया गया।

कॉलेजों की सीटें घटाने के निर्णय पर सवाल

याचिकाकर्ता संस्थानों की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन Chhattisgarh Nurses Registration Council (CNRC) द्वारा पहले ही प्रदान किया जा चुका था। इसके बावजूद, राज्य शासन ने बिना सुनवाई के सीटें घटा दीं, जो प्राकृतिक न्याय (BSc Nursing Counselling Chhattisgarh) के सिद्धांतों का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने कहा कि कुछ शर्तें पूरी नहीं की गई थीं, लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि क्या इसके लिए कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तो सरकारी वकील जवाब नहीं दे सके।

पिछले वर्ष जैसी प्रवेश क्षमता को दी गई मंजूरी

कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, सभी याचिकाकर्ता कॉलेजों को पूर्ववत मान्यता और अनुमोदन प्राप्त है। पिछले शैक्षणिक सत्र में भी इन्हीं कॉलेजों की प्रवेश क्षमता स्वीकृत थी। इसलिए इन्हें वर्तमान काउंसलिंग में शामिल करना आवश्यक है।

विद्यार्थियों को राहत, अब 26 अक्टूबर तक चलेगी काउंसलिंग

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद Chhattisgarh Nursing Counselling 2025 की समय-सीमा बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों को अपग्रेड कॉलेजों का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। यह आदेश विद्यार्थियों के हित में माना जा रहा है और अंतिम निर्णय याचिका के परिणाम पर निर्भर रहेगा।

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