सीजी भास्कर, 16 मई : छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन (CG Govt Expense Rules) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभागाध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा गया है।
वित्त विभाग के सचिव डा. रोहित यादव द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन स्थापित करना है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक पूरी कड़ाई से प्रभावी रहेंगे।
काफिले के वाहनों के उपयोग पर नियंत्रण
निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारियों के काफिले में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य शासकीय संसाधनों का भी संयमित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अनावश्यक खर्चों को रोका जा सके।
बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा
राज्य के शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बिजली चालित वाहनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ईंधन व्यय में कमी आए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
ईंधन और वाहन व्यय में मितव्ययिता
पेट्रोल एवं डीजल (CG Govt Expense Rules) पर होने वाले व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे ईंधन की बचत और संसाधनों का सही उपयोग हो सके।
विदेश यात्राओं पर रोक CG Govt Expense Rules
अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के व्यय (CG Govt Expense Rules) पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बहुत आवश्यक होने पर ही इसके लिए मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
वर्चुअल बैठकों को प्रोत्साहन
भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल एवं आन्लाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्देशों के अनुसार भौतिक बैठकें यथासंभव माह में एक बार ही आयोजित की जाएंगी और बाकी सभी विभागीय समीक्षा बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होंगी।
ऊर्जा संरक्षण पर विशेष ध्यान
कार्यालयीन समय के बाद सभी विद्युत उपकरण जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर अनिवार्य रूप से बंद किए जाएंगे। शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे।
डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा
बैठकों में मुद्रित दस्तावेजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक फाइलों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, कार्यालयीन पत्राचार एवं नोटशीट का संचालन अनिवार्य रूप से इंटरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, ताकि कागज और स्टेशनरी व्यय में कमी लाई जा सके।
पोर्टल का अधिकतम उपयोग
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भौतिक प्रशिक्षण के स्थान पर शासकीय आनलाइन पोर्टल (CG Govt Expense Rules) का उपयोग बढ़ाया जाएगा। विभागों को अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही में सुधार हो सके।



