CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » CG खबर : 24 सप्ताह 6 दिन के गर्भ को गिराने की हाई कोर्ट से मिली अनुमति, कहा -“बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने बाध्य नहीं किया जा सकता”

CG खबर : 24 सप्ताह 6 दिन के गर्भ को गिराने की हाई कोर्ट से मिली अनुमति, कहा -“बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने बाध्य नहीं किया जा सकता”

By Newsdesk Admin
03/01/2025
Share

सीजी भास्कर, 03 जनवरी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग को गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने जबरन यौन संबंध से गर्भवती हुई नाबालिग की गर्भपात की अनुमति मांगने वाले याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है, यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट है क्योंकि उसे बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने बाध्य नहीं किया जा सकता है।

आपको बता दें कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला निवासी नाबालिग जबरन यौन संबंध बनाए जाने से गर्भवती हो गई। उसने अपने अभिभावक के माध्यम से गर्भ को समाप्त करने अनुमति दिए जाने के लिए हाईकोर्ट में 30 दिसंबर को याचिका पेश की। उसकी याचिका पर विशेष कोर्ट लगाकर सुनवाई की गई। जस्टिस विभु दत्त गुरू ने रायगढ़ कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में पीड़िता के 24 सप्ताह 6 दिन का गर्भ होने एवं भ्रूण के स्वस्थ होने की रिपोर्ट दी गई। इसके साथ गर्भ समाप्त करने अनुमति दी गई। रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस गुरू ने पीड़िता को आज सरकारी अस्पताल में भर्ती होने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्बारा आईसीयू भर्ती कर गर्भपात करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सनुवाई करते हुए आगे कहा कि बलात्कार की पीड़िता को इतनी आजादी और अधिकार मिलना ही चाहिए। यह तय करता है कि उसे गर्भावस्था जारी रखनी चाहिए या नहीं। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ब होने के कारण गर्भपात के बाद भ्रूण को डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

गौरतलब हो कि कानूनन 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। बिना कोर्ट से अनुमति लिए गर्भपात नहीं किया जा सकता।

दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, संसद में प्रियंका के साथ प्रदर्शन
“एक भारत श्रेष्ठ भारत” अभियान के तहत गुजरात पुलिस 15 सदस्यीय टीम का दुर्ग जिले में भ्रमण, आईजी गर्ग ने कार्य संचालन की दी जानकारी
Chief Secretary Vikas Sheel Orders : अब मोबाइल से ट्रेनिंग लेंगे छत्तीसगढ़ के सरकारी बाबू, मुख्य सचिव ने दिए सख्त आदेश
बालोद में किसानों से पैसे लेकर भी नहीं दिया खाद:हंगामे के बाद गोदाम सील; संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी
Surprise Ticket Checking Drive: रायपुर रेल मंडल में औचक टिकट जांच, 5 ट्रेनों से 62 हजार से ज्यादा जुर्माना
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

CRPF job with fake residence certificate : बर्खास्त आरक्षक गिरफ्तार

CRPF job with fake residence certificate

Biggest action against fertilizer mafia : 2300 बोरी खाद जब्त, गोदाम सील

Biggest action against fertilizer mafia

Congress leader suffers heart attack in swimming pool : दोस्तों के साथ गए थे कान्हा किसली

Congress leader suffers heart attack in swimming pool

The big question of privacy on ChatGPT ! यूजर्स का निजी डाटा Google-Meta से शेयर करने के आरोप

The big question of privacy on ChatGPT

Work From Home
Work From Home : सरकारी दफ्तरों में घर से काम की मांग तेज, ईंधन बचाने को लेकर सरकार से की गई बड़ी अपील

सीजी भास्कर, 15 मई। छत्तीसगढ़ में बढ़ती ईंधन…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

घर से कुछ दूरी पर मिली महिला की लाश, खून से लथपथ शव देख दहले लोग; हत्या में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल..

19/06/2025
GST Collection
छत्तीसगढ़

GST Collection : इस मामले में छग बना अग्रणी राज्य, केरल, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों को छोड़ा पीछे

02/05/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगफीचर्डराज्य

छत्तीसगढ़ में अब पांचवी और आठवीं की होगी बोर्ड परीक्षाएं, साय कैबिनेट ने सेंट्रलाइज्ड एग्जाम का लिया फैसला कैबिनेट में आठ अहम प्रस्ताव पारित

27/11/2024
Devhill Nature Resort
छत्तीसगढ़

Devhill Nature Resort : ईको टूरिज्म के साथ खेती का संगम: कोदो, विष्णुभोग और दुबराज से सजेगा देवहिल का जायका

19/07/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?