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Home » Chain Snatching Case  : 20 ग्राम की चेन कोर्ट पहुंची सिर्फ 15 ग्राम की, पुलिसिया जांच पर उठे सवाल

Chain Snatching Case  : 20 ग्राम की चेन कोर्ट पहुंची सिर्फ 15 ग्राम की, पुलिसिया जांच पर उठे सवाल

By Newsdesk Admin 25/07/2025
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Chain Snatching Case
Chain Snatching Case

सीजी भास्कर, 25 जुलाई : सात साल पुराने चेन स्नैचिंग के एक मामले में जिला अदालत ने एक युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वाले शख्स पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले अर्शदीप सिंह हैं। वह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हैं। उनके खिलाफ 25 जून 2018 को सेक्टर-17 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। हालांकि, पुलिस इस केस को जिला अदालत में साबित नहीं कर सकी।

दरअसल, इस केस में पुलिस की कार्रवाई पर अदालत में संदेह पैदा हो गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उससे सोने की चेन बरामद कर ली थी। पीड़ित युवती ने भी चेन की पहचान कर ली थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसकी चेन 20 ग्राम की थी, जबकि पुलिस ने जो बरामद की और कोर्ट में पेश की वह 15.80 ग्राम की निकली। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि एक कांस्टेबल आखिरी स्नैचिंग क्यों करेगा। इस बात का भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था।

यह था मामला

पुलिस को दी शिकायत में युवती ने कहा था कि 25 जून 2018 को वह एक्टिवा से घर जा रही थी। रास्ते में बाइक पर आए एक युवक ने उसकी चेन छीन ली और फरार हो गया। पुलिस ने जांच के दौरान अर्शदीप को गिरफ्तार किया और सोने की चेन भी बरामद कर ली थी। वहीं, अर्शदीप के वकील एसपीएस भुल्लर ने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ता युवती ने स्नैचर का चेहरा नहीं देखा था। उसने बाइक का नंबर भी नोट नहीं किया। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि स्नैचिंग अर्शदीप ने ही की होगी।

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Newsdesk Admin 25/07/2025
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