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Home » भिलाई में 243 स्कूल बसों की हुई चेकिंग, स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन पर जांच, 14 में खामियां, बिना सीट बेल्ट, खराब वायपर, एक्सपायर लायसेंस से दौड़ रहीं थीं बसें

भिलाई में 243 स्कूल बसों की हुई चेकिंग, स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन पर जांच, 14 में खामियां, बिना सीट बेल्ट, खराब वायपर, एक्सपायर लायसेंस से दौड़ रहीं थीं बसें

By Newsdesk Admin
12/01/2025
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सीजी भास्कर, 12 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के अनुसार एसपी जितेंद्र शुक्ला दुर्ग के निर्देश तथा सुश्री ऋचा मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) के मार्गदर्शन में एसएल लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर-6 भिलाई में स्कूल बस का जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 20 स्कूलों के छात्र छात्राओं में परिवहन करने वाले 243 बसों का जांच किया गया है।

आपको बता दें कि वाहन की जांच शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है। जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया। हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया।

चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेशर हार्न, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया।

जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा बिना परमिट सीट बेल्ट खराब 7, लाइसेंस एक्सपायर 3, बिना वायपर 2, बिना सीसीटीवी 1, 14 स्कूली बसों पर चालान करते हुए 12 हजार 600 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान पायी गयी खामियों को पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

विष्णु ठाकुर परिवहन निरीक्षक के द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत ,यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने, नियंत्रित गति में सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन न करने हेतु समझाइश दी गई।

उक्त वाहन परीक्षण के दौरान योगेश भंडारी ARTO , श्रीमती कविता राय , उप निरीक्षक परिवहन, सतेन्द्र सोनी, हितेश राव ,कमलेश चंदेल, लोकेश पाटिल, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से श्री के.बी. नागे निरीक्षक यातायात जोन सिविक सेन्टर, अनिल शर्मा, उत्तम सिंह सहायक उप निरीक्षक, यातायात वाहन शाखा विभाग से ASI माधव सिंह, HC नागेंद्र पांडेय, रत्न सिंह, C नरेंद्र कुमार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन को चेक किया गया।


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