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Home » Chhattisgarh Crime : पुरानी रंजिश में हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी देने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, दहशत फैलाने वालों पर पुलिस का कड़ा प्रहार

Chhattisgarh Crime : पुरानी रंजिश में हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी देने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, दहशत फैलाने वालों पर पुलिस का कड़ा प्रहार

By Newsdesk Admin
06/04/2026
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भिलाई नगर: Chhattisgarh Crime : दुर्ग पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी करने और धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों में खौफ पैदा करने वालों के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति जारी रखी है। ताजा मामले में थाना खुर्सीपार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर बदमाशों को दबोच लिया है, जो इलाके में मारपीट और जानलेवा धमकी देकर दहशत फैला रहे थे।

Contents
  • पुरानी रंजिश और मारपीट का मामला
  • घेराबंदी और आरोपियों की गिरफ्तारी
  • हथियार बरामद और जेल रवानगी

पुरानी रंजिश और मारपीट का मामला

वारदात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित प्रिंस कुमार सिंह ने खुर्सीपार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

  • घटना: रविवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद नगर इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो बदमाशों ने प्रिंस को घेर लिया।
  • हमला: आरोपियों ने पहले हाथ-मुक्कों से पीड़ित की जमकर पिटाई की और फिर अचानक धारदार हथियार निकालकर उसे जान से मारने की धमकी दी। बीच सड़क पर हथियार देख राहगीरों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी।

घेराबंदी और आरोपियों की गिरफ्तारी

शिकायत मिलते ही खुर्सीपार पुलिस की टीम सक्रिय हुई और आरोपियों के छिपने के ठिकानों पर दबिश दी। सोमवार को पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को उनके निवास क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया:

  1. नागेश उर्फ तेजेश्वर राव (22 वर्ष): निवासी डॉ. राजेंद्र प्रसाद नगर, खुर्सीपार।
  2. बी सागर (24 वर्ष): निवासी डॉ. राजेंद्र प्रसाद नगर, खुर्सीपार।

हथियार बरामद और जेल रवानगी

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हमले और धमकी में इस्तेमाल किया गया घातक धारदार हथियार बरामद कर लिया है।

  • कानूनी धाराएं: आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) और आर्म्स एक्ट के तहत कड़ा मामला दर्ज किया गया है।
  • नतीजा: दोनों बदमाशों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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