सीजी भास्कर, 27 फरवरी। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से जुड़ी गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते (Chhattisgarh Guideline Rates) हुए राज्य सरकार ने चार जिलों में नई दरें लागू कर दी हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं।
राज्य शासन ने पहले ही 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की थीं और जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश (Chhattisgarh Guideline Rates) दिए थे। इसी क्रम में इन चार जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने विचार किया। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुमोदन प्रदान किया गया।
नई दरें लागू होने के बाद इन जिलों में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री निर्धारित संशोधित मूल्य के आधार पर की जाएगी। इससे संपत्ति खरीद-फरोख्त, स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क पर सीधा असर (Chhattisgarh Guideline Rates) पड़ेगा। आम नागरिक और हितधारक संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई गाइडलाइन दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जल्द जारी की जाएंगी।






