रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने शनिवार को न्यायालय में मुख्य चालान पेश कर दिया है। यह घोटाला कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुआ था, जिसमें नकली होलोग्राम के जरिए शराब की बिक्री करने का आरोप है।
28 आबकारी अधिकारियों को कोर्ट ने किया तलब
EOW द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत चालान के बाद 28 आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, इन अधिकारियों में एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का नाम भी शामिल है।
जांच और पूछताछ के बाद तैयार हुआ चालान
- इस मामले की लंबी पूछताछ EOW और ACB द्वारा की गई थी।
- पूछताछ के बाद क्रमवार चालान तैयार किए गए हैं।
- सभी अधिकारियों को जमानत याचिका दाखिल करने का अवसर दिए जाने की संभावना है।
अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद पूरक चालान की तैयारी
- 18 अप्रैल 2025: आबकारी विभाग ने विधि विभाग को अभियोजन की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा।
- 20 मई 2025: विधि विभाग ने स्वीकृति प्रदान की।
- अब: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अंतिम सहमति मिलने के बाद पूरक चालान दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
जिन अधिकारियों के खिलाफ पेश हुआ चालान:
(कुछ नाम दोहराए जा सकते हैं, अंतिम सूची कोर्ट दस्तावेज़ से तय होगी)
- गरीबपाल दर्दी
- नोहर सिंह ठाकुर
- सोनल नेताम
- अलेख राम सिदार
- प्रकाश पाल
- ए. के. सिंह
- आशीष कोसम
- जे. आर. मंडावी
- राजेश जयसवाल
- जी. एस. नुखटी
- जे. आर. पैकरा
- देवलाल वैद्य
- ए. के. अनंत
- वेदराम लहरे
- एल. एल. ध्रुव
- जनार्दन कोरव
- अनिमेष नेताम
- विजय सेन
- अरविंद कुमार पाटले
- प्रमोद कुमार नेताम
- रामकृष्ण मिश्रा
- विकास गोस्वामी
- इकबाल खान
- नितिन खंडुजा
- नवीन प्रताप भिंग
- सौरभ बख्शी
- दिनकर वासनीक
- मोहित कुमार जयसवाल
- नीलू नोतानी
- मंजू कसेर
न्यायिक प्रक्रिया में अगला बड़ा कदम
इस चालान की पेशी के साथ ही यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के नए चरण में प्रवेश कर गया है।
अब अदालत तय करेगी कि किन धाराओं में और किन आधारों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।