सीजी भास्कर, 20 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आम लोगों को सीधे राहत देने वाला बड़ा फैसला (Chhattisgarh Stamp Duty Reduction) लिया गया है। संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाला अतिरिक्त 12% उपकर अब खत्म कर दिया गया है, जिससे घर और जमीन खरीदना सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री OP Choudhary द्वारा पेश किया गया छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया।
- क्या बदलेगा इस फैसले से?
- आम लोगों को क्या फायदा?
- इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो-
- घर खरीदने की योजना बना रहे हैं
- जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं
- सरकार का क्या कहना है?
- सियासी चर्चा के बाद पास हुआ बिल
- रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा
- विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से –
- प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी आ सकती है
- खरीदारों की संख्या बढ़ सकती है
- निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा
क्या बदलेगा इस फैसले से?
इस संशोधन के तहत संपत्ति पंजीयन पर लगने वाला 12% अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
यह उपकर पहले एक योजना के लिए लगाया गया था, जो अब बंद हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने इसे हटाकर टैक्स का बोझ कम करने का फैसला लिया है।
आम लोगों को क्या फायदा?
इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो-
घर खरीदने की योजना बना रहे हैं
जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं
अब रजिस्ट्री के दौरान कुल स्टाम्प शुल्क में कमी (Chhattisgarh Stamp Duty Reduction) आएगी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना पहले से सस्ता पड़ेगा।
सरकार का क्या कहना है?
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कदम पुराने और अनुत्पादक करों को खत्म करने की दिशा में उठाया गया है।
सरकार का फोकस अब ऐसे टैक्स हटाने पर है, जिनका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल रहा।
सियासी चर्चा के बाद पास हुआ बिल
विधानसभा में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा भी हुई।
हालांकि अंत में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जिससे यह अब लागू होने (Chhattisgarh Stamp Duty Reduction) की राह पर है।



