CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » HIV संक्रमित होने का दावा, फिर भी बेटी को भरण-पोषण देना होगा – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

HIV संक्रमित होने का दावा, फिर भी बेटी को भरण-पोषण देना होगा – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

By Newsdesk Admin 28/07/2025
Share
Contempt Of Court Case
Contempt Of Court Case

सीजी भास्कर, 28 जुलाई |

Contents
कांस्टेबल ने क्या दलील दी?मामला कैसे शुरू हुआ?फैमिली कोर्ट का आदेशहाई कोर्ट की टिप्पणीफैसला क्या आया?

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक कांस्टेबल की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि बेटी के भरण-पोषण से बचने का कोई आधार नहीं बनता, चाहे पिता HIV संक्रमित ही क्यों न हो। अदालत ने दो टूक कहा कि बेटी की देखभाल और पालन-पोषण पिता की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

कांस्टेबल ने क्या दलील दी?

कोण्डागांव में पदस्थ एक कांस्टेबल ने हाई कोर्ट में दलील दी कि वह HIV पॉजिटिव है और उसकी स्थिति गंभीर है। इलाज में भारी खर्च आता है, इसलिए वह भरण-पोषण देने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, उसने यह दावा भी किया कि जिस बच्ची के लिए उसे पैसे देने का आदेश दिया गया है, वह उसकी संतान ही नहीं है।

मामला कैसे शुरू हुआ?

कांस्टेबल की पत्नी ने फैमिली कोर्ट, अंबिकापुर में धारा 125 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की थी, जिसमें उसने 30,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की थी। उसने आरोप लगाया कि पति ने शारीरिक प्रताड़ना दी, घर से निकाल दिया और बेटी की देखभाल से भी किनारा कर लिया।

फैमिली कोर्ट का आदेश

फैमिली कोर्ट ने 9 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए पत्नी की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बेटी के पक्ष में ₹5,000 प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि बेटी की शिक्षा और परवरिश के लिए यह राशि जरूरी है।

हाई कोर्ट की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को सही ढंग से परखा। याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि बच्ची उसकी संतान नहीं है या भरण-पोषण देने से उसे कोई असाधारण परेशानी होगी।

फैसला क्या आया?

हाई कोर्ट ने कहा कि एचआईवी संक्रमित होना भरण-पोषण से मुक्त होने का कारण नहीं बन सकता। अदालत ने कांस्टेबल की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया।

You Might Also Like

“उत्कृष्ट कर्तव्य निर्वहन का जताया भरोसा” वैशाली नगर भाजपा मंडल की नवोदित कार्यकारिणी ने जताया आभार

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में हंगामा: लेट एंट्री, ड्रेस कोड और अफसरों की मनमानी से भड़के अभ्यर्थी

राजधानी में ट्रैफिक की बड़ी समस्या का समाधान: बनेंगे 7 नए ओवरब्रिज

जगन्नाथ यात्रा बना मातम, युवक की पुरी समुद्र में डूबने से दर्दनाक मौत – परिवार में छाया सन्नाटा

सावन की धूम: कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, अमरकंटक में बनेगा विश्रामगृह

TAGGED: HIV केस, कानून, कोर्ट फैसले, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, परिवार विवाद, भरण-पोषण आदेश, रायपुर न्यूज
Newsdesk Admin 28/07/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article खौफनाक मर्डर: पत्नी के सामने प्रेमी ने गैंती से पति को उतारा मौत के घाट
Next Article नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोनों आरोपी गिरफ्तार

You Might Also Like

ट्रेंडिंगफीचर्डभिलाई-दुर्गराजनीति

“उत्कृष्ट कर्तव्य निर्वहन का जताया भरोसा” वैशाली नगर भाजपा मंडल की नवोदित कार्यकारिणी ने जताया आभार

28/07/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में हंगामा: लेट एंट्री, ड्रेस कोड और अफसरों की मनमानी से भड़के अभ्यर्थी

28/07/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगराजनीति

राजधानी में ट्रैफिक की बड़ी समस्या का समाधान: बनेंगे 7 नए ओवरब्रिज

28/07/2025
अन्यघटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़देश-दुनिया

जगन्नाथ यात्रा बना मातम, युवक की पुरी समुद्र में डूबने से दर्दनाक मौत – परिवार में छाया सन्नाटा

28/07/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?