सीजी भास्कर, 26 नवंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने राज्य शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी, वन विभाग, तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी साजिद मोहम्मद को गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर विनय लंगेह द्वारा निलंबित (Collector Suspension) कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम (ESMA ACT) के तहत की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जांच चौकी में स्थापित वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित पाई गईं। पंजी में वाहनों से संबंधित बिल/बिजक, मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे (Illegal Transport Monitoring [ESMA Action])। इस संबंध में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद का जवाब भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक पाया गया।
साथ ही उन्होंने धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए महासमुंद कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति लापरवाह एवं अनुशासनहीन हैं।
राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संलग्न कर्मचारियों पर ESMA ACT 1979 लागू किया है, जिसके तहत कर्तव्यहीनता को अपराध माना गया है। साजिद मोहम्मद द्वारा इसका उल्लंघन भी पाया गया । इन्हीं तथ्यों के आधार पर कलेक्टर विनय लंगेह ने कर्मचारी साजिद मोहम्मद, भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। निलंबन (Collector Suspension) अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
