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Home » E-Challan Alert : 10 मार्च तक करा लें रजिस्ट्रेशन, लोक अदालत में होगा निराकरण; अनदेखी पर जब्त हो सकती है गाड़ी

E-Challan Alert : 10 मार्च तक करा लें रजिस्ट्रेशन, लोक अदालत में होगा निराकरण; अनदेखी पर जब्त हो सकती है गाड़ी

By Newsdesk Admin 17/02/2026
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E-Challan Alert
E-Challan Alert

सीजी भास्कर, 17 फरवरी। अगर आपके वाहन का ई-चालान लंबित है और भुगतान अब तक नहीं किया गया है, तो यह खबर आपके लिए (E-Challan Alert) अहम है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत का रास्ता खोला है। 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में ऐसे मामलों का निराकरण किया जाएगा, बशर्ते वाहन स्वामी 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करा लें।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार की पहल पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आईटीएमएस कैमरों के जरिए नियम उल्लंघन पर जारी ई-चालान यदि समय पर नहीं भरे जाते, तो उन्हें न्यायालय में भेज दिया जाता है। अब 15 अक्टूबर 2025 से पूर्व जारी और कोर्ट में लंबित ई-चालानों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर निपटाया जाएगा।

ट्रैफिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के बाद भी यदि चालान लंबित रहता है, तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया (E-Challan Alert) जाएगा। ऐसे में वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे इस अवसर का लाभ लेकर जुर्माना जमा कर प्रकरण समाप्त करा लें। लंबित मामलों की सूचना संबंधित वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सऐप के माध्यम से भी दी जा रही है।

रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन स्वामी अपने क्षेत्र के निकटतम यातायात थाने में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तेलीबांधा, भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक, फाफाडीह, भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, पचपेड़ीनाका और कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय सहित कुल नौ स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है। ध्यान रहे कि बिना रजिस्ट्रेशन के मामला लोक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि जिनके ई-चालान लंबित हैं, वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। समय पर निराकरण नहीं कराने पर न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जिससे वाहन संबंधी सेवाएं बाधित हो सकती हैं और अतिरिक्त असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

यह पहल उन वाहन स्वामियों के लिए राहत (E-Challan Alert) का अवसर है, जो किसी कारणवश समय पर चालान नहीं भर पाए। अब तय समयसीमा के भीतर कदम उठाना ही समझदारी होगी।

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