CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » प्रतिबंध के बाद भी चायनीज मांझा की खरीदी-बिक्री करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने आईजी से की चर्चा

प्रतिबंध के बाद भी चायनीज मांझा की खरीदी-बिक्री करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने आईजी से की चर्चा

By Newsdesk Admin
30/12/2024
Share

सीजी भास्कर, 30 दिसंबर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने जानलेवा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की खरीदी बिक्री पर रोक लगाते हुए आईजी दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग से चायनीज मांझा बिक्री करने वाले व्यवसायियों पर कड़ी कार्रवाई विषयक चर्चा की है। उन्होंने क्षेत्र के व्यावसायियों से भी चायनीज मांझा की खरीदी और बिक्री न करने की अपील की है।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि भिलाई दुर्ग के बाजारों में चायनीज मांझा दस्तक दे चुका है, पतंग उड़ाना देश की परंपरा रही है, लेकिन ऐसे खतरनाक मांझे से पशु-पक्षी और लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। ऐसे हादसों की आशंकावश इस विषय का संज्ञान लेकर दखल की जरूरत पड़ी। एनजीटी ने वर्ष 2017 में इस जानलेवा मांझे की बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया था। पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (पेटा) की अर्जी पर ये आदेश दिया गया था। जिसके बाद मांझा बनाने वाली कंपनियां सुप्रीम कोर्ट गईं, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से हुई घटनाओं के अधिकतर मामलों में पुलिस कोर्ट में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करती रही है।

श्री सेन ने कहा कि मकर संक्रांति एवं अन्य पर्वों पर चाइनीज मांझे के उपयोग से न केवल पक्षी बड़ी संख्या में घायल होते हैं बल्कि सड़क पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। अमूमन चायनीज मांझे, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

आज आईजी दुर्ग रेंज से चर्चा करने के बाद विधायक रिकेश सेन ने बताया कि पुलिस पहले आईपीसी की धारा 188 यानि सरकारी आदेश की अवहेलना के तहत केस दर्ज करती थी। इसमें अधिकतम एक माह की सजा या 200 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते थे। अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) 223 (बी) के तहत केस दर्ज किए जा सकते हैं। इसके तहत एक साल की सजा या पांच हजार रुपये फाइन या दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 223 (ए) में केस दर्ज हो सकता हैं जिसके तहत छह माह कैद या 2500 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके आलावा पुलिस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लगा सकती है।

केंद्र ने बस्तर को वामपंथी उग्रवाद वाले जिलों की सूची से किया बाहर, अब इन सुविधाओं का नहीं मिलेगा लाभ
Chhattisgarh Information Commission Oath: राज्यपाल डेका ने नए सूचना आयुक्तों को दिलाई शपथ, लोकभवन में हुआ औपचारिक आयोजन
तीन हफ्ते पहले ब्याह कर लाया दुल्हनिया, ऐसा क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगा ली फांसी, मोबाइल जब्त कर जांच में जुटी पुलिस
Tragic accident in Surajpur : घर में आग लगने से पूर्व पंचायत सचिव की जलकर मौत
चोरी की रकम खाने पीने और शराब के लिए करता था खर्च, पुरानी भिलाई पुलिस ने मिठाई और कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले युवक को दबोचा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Raghu Thakur Statement
Raghu Thakur Statement : PM मोदी और राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- सत्ता से सवाल पूछना लोकतंत्र की पहचान

Raghu Thakur Statement : रघु ठाकुर ने प्रधानमंत्री…

Jhiram Valley Naxal Attack Verdict
Jhiram Valley Naxal Attack Verdict : 5 सितंबर को आएगा फैसला, 10 आरोपियों पर टिकी नजर

Jhiram Valley Naxal Attack Verdict :हमले के दौरान…

Sarangarh Accident News
Sarangarh Accident News : श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत; 15 घायल

Sarangarh Accident News : दसे के बाद सिटी…

Chhattisgarh Heavy Rain Alert
Chhattisgarh Heavy Rain Alert : मनेन्द्रगढ़ में पुलिया टूटी; मैनपाट में नदी में बहने से युवक की मौत

Chhattisgarh Heavy Rain Alert :मौसम विभाग के मुताबिक…

Raipur Hammer Attack Case
Raipur Hammer Attack Case : पुरानी रंजिश में मां-बेटे पर हथौड़े से हमला, दोनों घायल

Raipur Hammer Attack Case : पुरानी रंजिश को…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?