सीजी भास्कर 22 अप्रैल
छत्तीसगढ़ में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले से एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी बताए घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था के लागू होते ही गैस एजेंसियों और उपभोक्ताओं के बीच हलचल तेज हो गई है।
OTP अनिवार्य: अब ऐसे मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर
नई व्यवस्था के तहत गैस वितरण के समय उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को गैस डिलीवरी बॉय को बताना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी सत्यापन के सिलेंडर नहीं दिया जाएगा।
इस कदम का उद्देश्य फर्जी डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना है।
कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग में जबरदस्त उछाल
नियमों में सख्ती के बाद अब होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग लगभग बंद हो गया है। इसके चलते 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ी है।
प्रदेश में LPG और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं
राजधानी रायपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) अजय कुमार श्रीवास्तव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालक डॉ. फरीहा आलम सिद्दीकी और कृषि विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर संयुक्त रूप से स्थिति स्पष्ट की. अधिकारियों ने बताया कि राज्य का आपूर्ति तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए पर्याप्त भंडारण और वितरण व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की गई है


